
Mewaram Jain rape case : रेप मामले में बाड़मेर से कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम जैन को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल कोर्ट ने मेवाराम की गिरफ्तारी पर स्टे दे दिया है। बता दें कि कोर्ट ने 22 जनवरी तक पूर्व विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही पीड़िता को सुरक्षा देने के लिए पुलिस को पाबंद किया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने यह आदेश दिया है।
आपको बता दें कि पीड़िता का आरोप है कि पांच साल पहले रामस्वरूप ने उसके साथ बलात्कार के बाद यौन शोषण किया था। वहीं दो साल पहले तत्कालीन विधायक ने उसके साथ बलात्कार किया था। आरोपियों ने उसकी उस समय नाबालिग सहेली से भी बलात्कार किया था। इतना ही नहीं आरोपियों ने पीड़िता की नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ भी की थी।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त प्रेम धनदे ने बताया कि महिला ने बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन, रामस्वरूप आचार्य, आरपीएस अधिकारी आनंद राजपुरोहित, बाड़मेर के कोतवाली थानाधिकारी गंगाराम खावा, उप निरीक्षक दाउद खान, बाड़मेर प्रधान गिरधरसिंह, बाड़मेर नगर पालिका के उप सभापति सूरतानसिंह, प्रवीण सेठिया और गोपाल सिंह राजपुरोहित के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है। जिसमें पूर्व विधायक व रामस्वरूप पर सामूहिक बलात्कार और अन्य के खिलाफ डराने-धमकाने, मारपीट व दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर ब्लैकमेलिंग की स्वीकोराक्ति का वीडियो बनाने का आरोप लगाया गया है।
Updated on:
22 Dec 2023 12:26 pm
Published on:
22 Dec 2023 11:31 am
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