
जयकुमार भाटी
Rajasthan News: राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में शिक्षा सत्र 2024-25 की निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया 3 अप्रेल से शुरू हो गई है, लेकिन इस बार शिक्षा निदेशालय की ओर से नियम में एक बदलाव करने से कई अभिभावक परेशान हैं। वहीं संशोधित नियम के अनुसार आयु गणना की तारीख में बदलाव करने से प्रदेश के हजारों बच्चे प्रवेश लेने से वंचित रह जाएंगे। संशोधित नियम के तहत इस बार निशुल्क प्रवेश नर्सरी और पहली कक्षा में किया जा रहा है। नर्सरी कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा 3 साल से अधिक और 4 साल से कम होनी जरूरी है, वहीं पहली कक्षा के लिए 6 से 7 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए।
अभिभावक हो रहे परेशान
आयु गणना की तारीख में बदलाव के अनुसार 1 अप्रेल 2020 से 30 जुलाई 2020 के बीच जन्म लेने वाले बच्चों का आरटीई के तहत ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहा है। पिछले साल आयु गणना 31 मार्च 2023 के अनुसार रखी गई थी, जो इस बार 31 जुलाई 2024 कर दी गई है। इससे कई बच्चे पिछले वर्ष 2023 में उम्र कम होने से प्रवेश नहीं ले पाए तो इस वर्ष 2024 में उम्र अधिक होने से आवेदन करने से वंचित हैं।
4 से 6 साल तक के बच्चे रहेंगे वंचित
बदले नियम के तहत इस बार 4 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। पिछले वर्ष प्रवेश एलकेजी और एचकेजी में भी दिया था। इस बार केवल दो कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन हो रहे हैं। इससे प्रदेश में 4 साल से अधिक और 6 साल से कम आयु वर्ग के बच्चे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।
मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
अभिभावक मुकेश बारासा और श्याम सुंदर का कहना है कि 2020 में अप्रेल से जुलाई के बीच जन्मे बच्चों का पिछले साल भी उम्र कम होने से प्रवेश नहीं हुआ और इस बार उम्र अधिक हो जाने से आवेदन नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा।
शिक्षा निदेशालय की ओर से ही निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश के नियम में बदलाव किए गए हैं। ऐसे में निदेशालय स्तर पर ही 4 से 6 साल आयु वर्ग के बच्चों के ऑनलाइन आवेदन करवाने संबंधित समक्ष कार्यवाही की जा सकती है।
- पुरुषोत्तम राजपुरोहित, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (प्रारम्भिक व माध्यमिक) जोधपुर
Published on:
07 Apr 2024 09:37 am
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