जोधपुर. बॉलीवुड अभिनेता सलमान से जुड़े हिरण शिकार प्रकरण में सजा और रिहाई से जुडे़ केस में मंगलवार को जोधपुर की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस केस में अपील अधूरी रही और अब 3 व 4 अगस्त को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सलमान खान जोधपुर नहीं आए। उनकी तरफ से हाजरी माफी की अर्जी पेश की गई।
हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान को पांच अप्रेल को सुनाई गई सजा के स्थगन की अपील पर मंगलवार को सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। चुनौती देने वाली अपील में सलमान के अधिवक्ता महेश बोड़ा ने बहस की। जबकि डीजे ग्रामीण की अदालत में सरकार की तरफ से अधिवक्ता पोकरराम विश्नोई और विश्नोई समाज के अधिवक्ता महिपाल विश्नोई ने भी बहस की। इसी अदालत में राज्य सरकार की ओर से सलमान को अवैध हथियार मामले में बरी करने के खिलाफ दायर अपील पर भी सुनवाई चल रही है। गत 7 और 17 मई को मामलों की अलग-अलग सुनवाई के दौरान सलमान के अधिवक्ता के आग्रह के बाद न्यायाधीश चंद्रकुमार सोनगरा ने दोनों मामलों में पक्षकार और तथ्यों की समानता के मद्देनजर एक ही दिन सुनवाई रखने का आदेश दिया था।
बहस में दलील, इन केस में सजा और बरी
सलमान खान को जिस मामले में 5 साल की सजा दी गई वह 2 अक्टूबर 1998 का है। जब कि इस मामले के बाद के दोनों मामलों में सलमान खान को हाइकोर्ट ने बरी कर दिया, जिन दस्तावेजों, गवाहों और रिकवरी आदि को हाईकोर्ट ने शेष दोनो मामलों में खारिज कर दिया और फर्जी ठहरा दिया, उन्ही दस्तावेजों, गवाहों व रिकवरी आदि पर बनाए गए पहले मुकदमे में सलमान दोषी कैसे हो गया ? सलमान खान की ओर से दायर अपील में मंगलवार को अपीलकर्ता अधिवक्ताओ की ओर से की गई बहस में यह दलील दी गई। डीजे ग्रामीण की अदालत में हुई सुनवाई में सलमान खान के अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बोड़ा, निशांत बोड़ा व हस्तीमल सारस्वत ने जोरदार पैरवी की। उन्होंने अपनी बहस में जिप्सी व सलमान के हथियारों को लेकर बहस की। जबकि जिप्सी वाला भाग पूरा करने के बाद हथियार, गन आदि के बारे में बहस शेष रह गई, जो अब 3 व 4 अगस्त को पूरी करेंगे।
सजा और अपील
ध्यान रहे कि सलमान को अवैध हथियार मामले में 18 जनवरी 2017 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपतसिंह ने बरी कर दिया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला के पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री ने 5 अप्रेल को कांकाणी काले हिरण शिकार मामले में सलमान को पांच साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ सलमान ने जिला न्यायालय में अपील दायर की थी। गत ७ मई को गत पेशी के दौरान इस मामले में बहस नहीं हुई थी। उस दौरान सलमान कोर्ट में हाजिर हुए थे। कानूनविदों के अनुसार दोनों मामलों में सुनवाई के दौरान सलमान की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। इसलिए मंगलवार को कोर्ट में हाजिरी माफी पेश की गई। उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाइयों में आए सलमान को जेल जाना पड़ा था। कुछ दिन उन्हें जेल में गुजारने पड़े थे।