जोधपुर. देश और दुनिया की नजर इस बात पर लगी हुई है कि सलमान खान को विदेश जाने की अनुमति मिली या नहीं। उनके लिए खबर यह है कि जोधपुर के ग्रामीण जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश चंद्रकुमार सोनगरा ने हिरण शिकार के आरोपी फिल्म अभिनेता सलमान खान को दस अगस्त से विदेश जाने की अनुमति दे दी है।
फिल्म भारत की शूटिंग
गौरतलब है कि शुक्रवार को सलमान के अधिवक्ता महेश बोड़ा और हस्तीमल सारस्वत ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर फिल्म भारत की शूटिंग के सिलसिले में आबू धाबी और माल्टा जाने के लिए सलमान को अनुमति देने की अपील की थी। शनिवार को अधिवक्ता बोड़ा और सारस्वत ने सलमान की तरफ से पेश की गई सजा के खिलाफ अपील पर आगे की बहस शुरू की। मध्यांतर से पहले और बाद में की गई बहस के दौरान अधिवक्ता ने एफआईआर पर संदेह जताते हुए कहा कि अनुसंधान अधिकारी की ओर से दो अक्टूबर 1998 को एफआईआर लिखने की बात की थी। जबकि छह अक्टूबर तक के सरकारी विभागो को भेजे गए पत्रों में प्रथम सूचना रिपोर्ट के नम्बर तक अंकित नहीं किए गए हैं। वास्तविकता यह है कि चार अक्टूबर को एक अखबार में खबर छापने के बाद वन विभाग हरकत में आया और आनन फानन में कागजी खानापूर्ति कर एफआईआर लिख दी। अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि ऐसी मनगढ़ंत कार्रवाई पर सलमान को सजा देना बहुत नाइन्साफी है। इस सिलसिले में समय अभाव के कारण बहस पूरी नहीं हो पाई और पांच और छह सितम्बर को इस मामले की फिर से सुनवाई होगी।