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Section 144: राजस्थान के इस चौराहे पर धारा 144 के तहत पुलिस ने लगाया ये प्रतिबंध, जाने मामला

Section 144: कानून व्यवस्था बाधित होने की आशंका : धारा 144 के तहत आदेश- जालोरी गेट सर्कल में प्रवेश बंद, बैनर-पोस्टर व सजावट पर भी प्रतिबंध

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Section 144: राजस्थान के इस चौराहे पर धारा 144 के तहत पुलिस ने लगाया ये प्रतिबंध, जाने मामला

Section 144: राजस्थान के इस चौराहे पर धारा 144 के तहत पुलिस ने लगाया ये प्रतिबंध, जाने मामला

Section 144: जोधपुर. जालोरी गेट सर्कल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं, सर्कल के अंदर व चारों तरफ रैलिंग पर बैनर, पोस्टर और नारे नहीं लिखे जा सकेंगे। साथ ही सजावट पर भी पूर्णतया रोक रहेगी। पुलिस ने इस संबंध में बुधवार को निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू की।

पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) विनीत कुमार बंसल ने निषेधाज्ञा की धारा 144 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए। जो बुधवार से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे। यह आदेश जालोरी गेट सर्किल, उस पर निर्मित रैलिंग और स्वतंत्रता सेनानी बालमुकुन्द बिस्सा की प्रतिमा से छेड़छाड़ कर कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका के चलते जारी किया गया है। यह प्रतिबंध राजकीय पर्व या अन्य लोकहितह में सक्षम प्राधिकारियों की ओर से किए जाने वाले राजकीय कार्यों पर लागू नहीं होंगे।

ये पाबंदियां
- जालोरी गेट सर्कल में कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।

- सर्किल व वहां लगी स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा पर कोई भी धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक अथवा किसी संगठन, संस्था, समुदाय का ध्वज, झण्डा, निशान, प्रतीक चिह्न, फर्रियां आदि नहीं लगाएंगे।

- सर्किल या उसके भीतर कोई भी सजावट, विद्युतीकरण, पोस्टर, बैनर, विज्ञापन आदि नहीं लगेंगे। सर्किल की दीवार या रैलिंग पर नारे या स्लोगन भी चस्पा नहीं किए जाएंगे।

जालोरी गेट सर्कल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं, सर्कल के अंदर व चारों तरफ रैलिंग पर बैनर, पोस्टर और नारे नहीं लिखे जा सकेंगे। साथ ही सजावट पर भी पूर्णतया रोक रहेगी। पुलिस ने इस संबंध में बुधवार को निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू की।

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