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नोटिस दिए बिना विद्युत कनेक्शन की श्रेणी नहीं बदल सकते

- राज्य उपभोक्ता आयोग ने डिस्कॉम की अपील की खारिज

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 नोटिस दिए बिना विद्युत कनेक्शन की श्रेणी नहीं बदल सकते

नोटिस दिए बिना विद्युत कनेक्शन की श्रेणी नहीं बदल सकते

जोधपुर. राज्य उपभोक्ता आयोग ने सुनवाई का अवसर और नोटिस दिए बिना विद्युत कनेक्शन की स्वीकृत श्रेणी बदलने को उपभोक्ता के खिलाफ माना तथा जिला मंच के फैसले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। जोधपुर विद्युत वितरण निगम की अपील खारिज करते हुए आयोग के न्यायिक सदस्य एके चटर्जी तथा सदस्य संजय टाक ने जालोर जिला मंच के फैसले को यथावत रखा है। जिला मंच ने हजारों रुपए अधिक वसूली गई राशि उपभोक्ता को देने करने का आदेश दिया था। डिस्कॉम की ओर से कहा गया कि जैन समाज गौशाला को जिला उपभोक्ता मंच के समक्ष परिवाद दायर करने का अधिकार नहीं था। गौशाला की ओर से अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि डिस्कॉम ने अपील 96 दिन देरी से पेश की है। विद्युत विभाग ने भौतिक सत्यापन के बाद दो कनेक्शन कृषि व एक अघरेलू श्रेणी का दिया था, कुछ वर्ष बाद डिस्काँम ने बिना नोटिस दिए श्रेणी बदलकर अधिक राशि का बिल भेज दिया जो अनुचित था। राज्य आयोग ने डिस्कॉम की अपील को गुणावगुण और विलंब के आधार पर खारिज कर दी।

अवैध पेयजल कनेक्शन के खिलाफ जलदाय विभाग का अभियान
जोधपुर। अवैध पेयजल कनेक्शन के खिलाफ शहर में जलदाय विभाग ने अभियान शुरू किया है। कई क्षेत्रों में सर्वे कर कनेक्शन चिह्नित किए हैं। शनिवार को पीडब्ल्यूडी कॉलोनी स्थित नर्सरी में कार्रवाई की गई। यहां आस-पास के क्षेत्र में पानी की सप्लाई कम दबाव से होने की शिकायत मिल रही थी। इस पर अधिशासी अभियंता सुनील हर्ष ने पहले जांच करवाई तो पाया कि नर्सरी में दो अवैध कनेक्शन है, जिससे स्वीमिंग पूल बनाया हुआ है। इस पर नोटिस जारी किया, लेकिन नर्सरी संचालक ने नोटिस नहीं लिया, इस पर टीम ने शनिवार को कार्रवाई कर एक कनेक्शन काटा। विरोध होने पर टीम लौट आई और अब सोमवार को पुलिस जाप्ते के साथ आगे कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार सांगरिया व अन्य क्षेत्रों में अवैध कनेक्शन चिह्नित किए गए हैं, जिनके खिलाफ अभियान जारी रहेगा।