इसी महीने की पांच तारीख को नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉ सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर तथाकथित मान हानिकारक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए जोधपुर की एक अदालत शिकायत पेश की गई थी। यूथ कांग्रेस के महासचिव कपिल पुरोहित ने आठ जुलाई को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की अदालत में आइपीसी की धारा 500, 501(ख), 502 (ख) के तहत परिवाद पेश कर स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने का निवेदन किया था।