
सुब्रमण्यम स्वामी मानहानि मामले में सुनवाई पांच अगस्त को
जोधपुर.
अतिरिक्त महानगर मजिस्ट्रेट संख्या सात की अदालत में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (rahul gandhi) के खिलाफ भाजपा सांसद डॉ सुब्रमण्यम स्वामी (dr. subramanian swami) द्वारा की गई कथित मान हानिकारक टिप्पणी के खिलाफ दायर परिवाद पर मंगलवार को सुनवाई हुई। परिवादी ने कहा कि डॉ. स्वामी की टिप्पणी से उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची है लिहाजा स्वामी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने का आदेश दिया जाए। न्यायालय ने परिवादी का पक्ष सुनकर फैसला सुरक्षित रखा। मामले की अगली सुनवाई पांच अगस्त को होगी ।
यह है मामला
इसी महीने की पांच तारीख को नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉ सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर तथाकथित मान हानिकारक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए जोधपुर की एक अदालत शिकायत पेश की गई थी। यूथ कांग्रेस के महासचिव कपिल पुरोहित ने आठ जुलाई को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की अदालत में आइपीसी की धारा 500, 501(ख), 502 (ख) के तहत परिवाद पेश कर स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने का निवेदन किया था।
Published on:
23 Jul 2019 10:41 pm
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