
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में 15 से 28 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इस अवधि में अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए मुख्यपीठ तथा जयपुर पीठ में अवकाशकालीन न्यायाधीश कार्य करेंगे।
रजिस्ट्रार (प्रशासन) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान मुख्यपीठ में 15 से 19 जून तक न्यायाधीश प्रभा शर्मा तथा 22 से 26 जून तक न्यायाधीश रामेश्वर व्यास अवकाशकालीन पीठ में सुनवाई करेंगे। इसी तरह जयपुर पीठ में 15 से 19 जून तक न्यायाधीश नरेन्द्रसिंह ढड्डा तथा 22 से 26 जून तक न्यायाधीश अभय चतुर्वेदी अवकाशकालीन पीठ में सुनवाई करेंगे। इस अवधि में आवश्यकता होने पर मुख्य न्यायाधीश के आदेश से खंडपीठ का गठन किया जा सकेगा।
गौशाला अनुदान का मामला: दो सप्ताह में प्रतिवेदन पर विचार करने के निर्देश
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में पंजीकृत गौशालाओं में राजकीय अनुदान के लिए न्यूनतम दो सौ गोवंश होने की शर्त को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में राज्य सरकार को दो सप्ताह में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर सम्यक विचार करते हुए कारण सहित आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश प्रभा शर्मा की खंडपीठ में अखिल भारतीय संत समिति की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मोतीसिंह ने कहा कि गौशालाओं की आर्थिक बदहाली और दो सौ गोवंश से कम संख्या वाली गौशालाओं को आर्थिक मदद देने संबंधी विषय को लेकर राज्य सरकार को एक विस्तृत प्रतिवेदन दिया गया है, लेकिन सरकार ने अब तक न तो प्रतिवेदन पर विचार किया और न ही उसे निस्तारित किया है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को प्रतिवेदन पर आवश्यक आदेश पारित करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो याचिकाकर्ता को नई याचिका पेश करने की छूट रहेगी।
Published on:
10 Jun 2020 06:47 pm

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