6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बंद मीटर नहीं बदलना सेवा में कमी, विद्युत विभाग पर दस हजार का हर्जाना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने उपभोक्ता द्वारा बार-बार निवेदन करने के बाद भी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा बंद मीटर नहीं बदलने तथा बकाया राशि का वसूली नोटिस देने को सेवा में गम्भीर कमी मानते हुए विद्युत विभाग को दस हजार रुपये बतौर हर्जाना परिवादी को देने का आदेश दिया। भोपालगढ़ तहसील के लवेरा कला निवासी तुलछीराम ने अधिवक्ता भुवनेश छंगाणी के माध्यम से कंजूमर कोर्ट में परिवाद पेश किया।परिवादी ने 2005 में विद्युत कनेक्शन लिया,कुछ समय बाद ही मीटर बंद हो गया, 2007 में बावड़ी सहायक अभियंता को 650 रुपये जमा करवा कर मीटर बदलने का निवेदन किया लेकिन तीन वर्ष तक मीटर नहीं बदला गया। 2008 में विद्युत निगम ने परिवादी को 23,960 रुपये वसूली का नोटिस दे दिया। विद्युत निगम की ओर से कहा गया कि परिवादी ने औद्योगिक विद्युत कनेक्शन लिया हुआ था इसलिए आवेदन खारिज किया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष श्यामसुंदर लाटा,सदस्य अनुराधा व्यास तथा आनंदसिंह सोलंकी ने परिवादी को हुए आर्थिक,शारीरिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए दस हजार रुपये देने का आदेश दिया।