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राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में शराब, गुटखा व पान के सेवन पर प्रतिबंध, अधिवक्ताओं की एंट्री अब केवल ई-पास से

राजस्थान हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों तथा न्यायाधिकरणों में शराब, गुटखा व पान के सेवन और थूंकने पर प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वाले को केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दंडित किया जाएगा।

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total ban on pan masala and liquor at rajasthan high court

राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में शराब, गुटखा व पान के सेवन पर प्रतिबंध, अधिवक्ताओं की एंट्री अब केवल ई-पास से

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों तथा न्यायाधिकरणों में शराब, गुटखा व पान के सेवन और थूंकने पर प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वाले को केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दंडित किया जाएगा।


रजिस्ट्रार जनरल ने 29 जून से हाईकोर्ट के नियमित कामकाज को लेकर जारी अधिसूचना में कहा है कि कोर्ट रूम में केवल वे ही अधिवक्ता उपस्थित रह सकते हैं, जिनकी अगले चार मामलों में सुनवाई होनी है। प्रत्येक कोर्ट में एक सौ मामले सूचीबद्ध होंगे, जिनमें नए, अत्यावश्यक और कोर्ट तारीखों के मामलों की संख्या सौ से कम होने की सूरत में अन्य प्रकृति के मामले सूचीबद्ध हो सकेंगे।

अधिवक्ताओं की एंट्री अब केवल ई-पास से होगी, जो केवल सुनवाई के लिए आने वाले अधिवक्ताओं को जारी होगा और उसकी वैधता उसी दिन के लिए रहेगी। संबंधित अधिवक्ता हाईकोर्ट की वेबसाइट पर ई-पास के लिए आवेदन कर सकेगा, लेकिन उसे सूचीबद्ध होने वाले मामले के अलावा जिस जोन में वह निवासरत है, उसका और मेडिकल फिटनेस का ब्यौरा देना होगा।