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सलमान खान अवैध हथियार मामला: जोधपुर नहीं पहुंचे अभिनेता, कोर्ट में पेश हुई हाजिरी माफी

दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय मांगने पर सुनवाई शुरू नहीं हुई  

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Salman Khan arms act case

Salman Khan arms act case

जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला के न्यायाधीश रविंद्र जोशी की अदालत में गुरूवार को सलमान खान के खिलाफ अवैध हथियार रखने के मामले में अपील की सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता पोकर राम विश्नोई के द्वारा मामले में महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए जाने के लिए समय मांगे जाने पर सुनवाई आगामी 27 अक्टूबर तक टाल दी गई। सुनवाई के दौरान सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने सलमान की ओर से हाजिरी माफी पेश की। गौरतलब है कि इस मामले में 4 अगस्त को सलमान खान द्वारा जमानत मुचलके पेश करने पर उसे नियमित जमानत मिल गई थी।

राज्य सरकार ने की थी अपील

इसी वर्ष 18 जनवरी को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर ने अवैध हथियार मामले में सलमान खान को भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 तथा 3/27 में बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी।

मारे गए जानवर काले हिरण ही थे


इससे पहले बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला के न्यायाधीश देवकुमार खत्री की अदालत में अभिनेता सलमान खान के खिलाफ चल रहे काले हिरण शिकार मामले में अभियोजन अधिकारी भवानी सिंह ने अंतिम बहस को आगे बढ़ाया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि चश्मदीद गवाह पूनमचंद तथा अन्य, मेडिकल बोर्ड द्वारा दुबारा किए गए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तथा हैदराबाद के डीएनए एक्सपर्ट डॉ. जीवी राव की रिपोर्ट के आधार पर साबित होता है कि 1 व 2 अक्टूबर 1998 के दौरान मारे गए दोनों काले हिरण ही थे। दोनों का शिकार गोली मारकर किया गया था। डीएनए एक्सपर्ट के हवाले से बताया कि किसी भी प्राणी की हड्डियों का परीक्षण हजारों साल बाद भी सम्भव है। यह बहस उन्होंने बचाव पक्ष की ओर पूर्व में की गई उस जिरह के संदर्भ में कही, जिसमें कहा गया था कि हिरण का डीएनए शिकार के लम्बे समय बाद किया गया था।

अभियोजन की ओर से डॉ. बीआर माथुर, डॉ. जीवी राव तथा वन्यजीव कर्मी हीरालाल के मुख्य परीक्षण तथा उनसे बचाव पक्ष की ओर से पूर्व में की गई जिरह पर बहस पूरी हो गई। बचे हुए गवाहों की जिरह पर अंतिम बहस समय आभाव के कारण अधूरी रही। बहस के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत, केके व्यास, मनीष सिसोदिया तथा विश्नोई समाज की ओर से महिपालसिंह विश्नोई उपस्थित रहे। सलमान के अधिवक्ता सारस्वत ने इस प्रकरण में सीआरपीसी की धारा 343 (2) के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर अगली सुनवाई अंतिम बहस के साथ 7 अक्टूबर को होगी।

ये है मामला


आज से 19 वर्ष पहले फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म स्टार सलमान खान, सैफ अली खान , तब्बू, व सोनाली बेंद्रे सहित अन्य के खिलाफ पहले मीडिया में प्रकाशित समाचारों के अनुसार शूटिंग स्थल के आस-पास हिरणों का शिकार करने के आरोप लगे। इन पर प्रसंज्ञान लेते हुए वन विभाग के माध्यम से स्थानीय पुलिस ने सलमान व अन्य के खिलाफ आदलातों में चार मुकदमे दायर किए। दो मुकदमों में निचली अदालतों से सजा होने के बाद हाईकोर्ट में दायर अपील में सलमान बरी हो गया, वहीं तीसरे अवैध हथियार रखने के मामले में निचली अदालत ने ही उसको बरी कर दिया। वैसे हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है तथा हथियार मामले में सेशन कोर्ट में अपील दायर हुई है। अभियोजक अधिकारी भवानी सिंह ने बहस शुरू करते हुए कोर्ट को घटनास्थल का पूरा वर्णन किया, इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी कोर्ट को विस्तृत वर्णन कर बताया। बहरहाल सलमान के खिलाफ कोर्ट को गुमराह करने के आरोप वाली दो अर्जियों पर 16 सितम्बर को सुनवाई होगी।








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