
Divya Maderna : राजस्थान के जोधपुर में इन दिनों ओसियां की पूर्व विधायक और कांग्रेस की नेता दिव्या मदेरणा और जोधपुर ग्रामीण एसपी के बीच सोशल मीडिया पर जमकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है, जो काफी सुर्खियों में हैं। अब यह मामला जोधपुर आईजी तक पहुंच गया है। उसको लेकर पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने आईजी से जोधपुर ग्रामीण एसपी की शिकायत की। पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने ग्रामीण एसपी पर अवैध खनन और भूमाफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया।
9 मई को धनारी कला सरपंच प्रतिनिधि बजरंग चौधरी व साथियों पर जानलेवा हमला हुआ था और घायलों को मेडिकल करवाने के लिए जाने के दौरान भी पीछाकर हथियार लहराए और हवाई फायर किया था। आरोपियों ने धनारी गांव में सरपंच प्रतिनिधि की लग्जरी कार पर हमला कर तोड़फोड़ कर दी थी। वहीं पास में खड़ी कानाराम जाट की जीप में भी तोड़फोड़ की गई थी। इस संबंध में चार अलग-अलग एफआईआर दर्ज हुई थी। जिसको लेकर ओसियां की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक ही मामले की 4 एफआईआर दर्ज करने पर आपत्ति जताई थी।
पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा और जोधपुर ग्रामीण एसपी के बीच जमकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इस दौरान दिव्या ने जोधपुर ग्रामीण एसपी पर जमकर निशाने साधे। इससे पहले एसपी ने सोशल मीडिया पर पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा के पिछले साल भोपालगढ़ में कॉपरेटिव चुनाव के दौरान हुई घटना का वीडियो शेयर किया। जिसमें लिखा कि 'यह घटना कॉपरेटिव चुनाव के समय की है। जिसमें पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा एक वोटर को अपनी गाड़ी में बैठ कर लेकर जा रही थी, जो कि नियम विरुद्ध था। इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जारी है।' इसके जवाब में दिव्या ने एसपी से पूछा कि 'आपको यह दिव्य ज्ञान कहां से मिला?'
जोधपुर ग्रामीण एसपी की पोस्ट के बाद दिव्या मदेरणा ने भी उनको जमकर करारा जवाब दिया। ग्रामीण एसपी की पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए दिव्या ने लिखा कि 'कृपया जोधपुर ग्रामीण पुलिस मुझे यह बताए कि कौन सा वह नियम है, जिसके तहत वोटर का मेरी गाड़ी में बैठाना नियम विरूद्ध है, कहां से लाए आप यह दिव्य ज्ञान, आपने कौन सी किताब या मैन्युअल में पढ़ा? वोटर कब किसकी गाड़ी में बैठ सकता और किसकी गाड़ी में नहीं, इसकी पूरी जानकारी कहां मिलेगी? मैंने जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र यादव से पुलिस सुरक्षा मांगी कि थी कि वोटर को वोट नहीं देने देंगे और अटैक होगा। सुरक्षित मतदान करवाना पुलिस की जिम्मेदारी है। एसपी ने नियम के विरुद्ध इस कृत्य के लिए जोधपुर से भोपालगढ़ तक पुलिस सुरक्षा क्यों दी ?
जोधपुर ग्रामीण एसपी ने भी लगे हाथ जवाब दिया कि भोपालगढ़ की घटना को लेकर जो मामला दर्ज किया गया था, वह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 133 के तहत दर्ज किया गया है। किसी भी निर्वाचक को उम्मीदवार के अतिरिक्त को लाने के लिए वाहन का उपयोग करता है तो नॉन कॉग्निजेबल जुर्म हैं, और उसके लिए तीन माह की सजा का प्रावधान है। सोशल मीडिया पर पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा और ग्रामीण एसपी के बीच में चल रहा विवाद सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है। जिसमें कुछ लोग पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा के संबंध में पोस्ट कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह के कामकाज की सराहना कर रहे हैं।
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Updated on:
17 May 2024 09:04 am
Published on:
17 May 2024 05:37 am
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