
गुटखा, तंबाकू और गुड़ाखू पर प्रतिबंध, राजस्व अमला और नपा ने दिखाई सख्ती
कांकेर. डब्ल्यूएचओ के अनुसार कोविड-19 के तहत एक संक्रमण बीमारी है। जो देश के विभिन्न राज्यों में कुछ ही दिनों में महामारी का रूप ले रही है। यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी इस महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन 2 का ऐलान भी कर दिया। जिससे कि देश में बढ़ रहे और होना संक्रमण पर अंकुश लगाया जाए छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस के संक्रमण तेजी से सामने आने के बाद शासन ने तत्काल उसे रोकने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं।
उसके बाद जिला प्रशासन ने भी जिले में संक्रमण के खतरे को देखते हुए गुरुवार से दुकानों पानठेलों में बिकने वाले गुटखा तंबाकू और गुड़ाखू के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य सामने आ रही है कि कोरोना संक्रमित हो या संदेही से दूरी बनाकर रखने और सोशल डिस्टेंस का पालन करने की हिदायत दे दिया गया है। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि गुटखा तंबाकू और गुड़ाखू का सेवन कर जगह-जगह थूक किया जाता है। जिससे कि संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। इसे देखते हुए इसका बैन लगा दिया है और आदेश का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है।
जिला प्रशासन के आदेश के बाद डिप्टी कलेक्टर के निर्देश में शुक्रवार को राजस्व और नगरपालिका की टीम ने संयुक्त रूप से सख्ती बरतते हुए नगर में संचालित किराना दुकानों पर जांच कार्रवाई करते हुए उनमें से बेचे जाने वाले प्रतिबंधित गुटखा व तंबाकू और गुड़ाखू के क्रय-विक्रय करने वालों पर कार्रवाई किया गया। जिसके अंतर्गत किराना दुकान में प्रतिबंध पाए जाने पान मसाला और नगरपालिका से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को नगर में संचालित शीतला किराना स्टोर, दीपेश सिंह राजपूत और गुप्ता डेली नेट्स चंद्र किशोर गुप्ता की दुकानों में जांच के दौरान प्रतिबंधित सामग्री पाया गया।
जिन्हें समझाइश देते हुए सामानों को जप्त कर दोनों दुकानों में एक हजार का जुर्माना लिया गया। दुकानदार अशोक कुमार। अभय डे ने मास्क नहीं पहनने पर उनको भी 50-50 रुपए का जुर्माना लिया गया। इस दौरान एसडीएम बंदे,, सीएमओ सौरभ तिवारी आदि उपस्थित थे।
Published on:
18 Apr 2020 05:21 pm
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