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Bikru Kand: बिकरू कांड में 23 दोषी करार, विकास दुबे के खूनी खेल से कांप उठा था इलाका

Bikru Kand: कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड के गैंगस्टर मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम ने 30 आरोपियों में से 7 आरोपियों को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। अन्य 23 आरोपियों को 10 साल की कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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विकास दुबे। फाइल फोटो

Bikru Kand: विकास दुबे बिकरू कांड का मास्टरमाइंड था। पुलिस जब उसे पकड़ने गई तो उसने अपने साथियों के साथ बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिए थे। इसमें आठ पुलिस वालों की मौत हो गई थी। केस की सुनवाई अपर जिला और सत्र न्यायाधीश पंचम दुर्गेश की कोर्ट में चल रही है। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया के मुताबिक मंगलवार को कोर्ट ने आदेश दिया। तीस आरोपियों में सात आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है।


इनमें प्रशांत उर्फ डब्बू, अरविंद उर्फ गुड्डन, संजू उर्फ संजय दुबे, सुशील तिवारी, राजेंद्र मिश्रा, बालगोविंद और रमेश चंद्र को कोर्ट ने सबूत के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। वहीं, अन्य आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही, प्रत्येक पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

बिकरू हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे को कानपुर एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मौत हो गई। एनकाउंटर कानपुर से महज 17 किलोमीटर दूर भौती नाम की जगह पर हुआ। कानपुर में यह एनकाउंटर सुबह 6.15 और 6.30 के बीच हुआ। 2 और 3 जुलाई की रात बिकरू गांव में विकास और उसके गैंग ने पुलिस पर हमला किया था। इसमें 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी।