
बिकरू कांड: खुशी दुबे की जमानत में पुलिस लगा रही अड़ंगा! कोर्ट के आदेश के बाद आई तेजी, 2 थाना प्रभारी तलब
सुप्रीम कोर्ट से बिकरू कांड के मुख्य आरोपी की पत्नी को जमानत दे दी थी। लेकिन पुलिस की लापरवाही के कारण उसे जेल से रिहाई नहीं मिल पा रही है। खुशी दुबे के वकील ने इस संबंध में एक बयान भी जारी किया था। जिसमें जमानत के कागजों के सत्यापन की मांग की थी। लेकिन पनकी और नौबस्ता थाना पुलिस जमानत पर पत्रों का सत्यापन नहीं किया। अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पनकी और नौबस्ता थाना प्रभारी को तलब किया है। जिसकी अगली तारीख 19 जनवरी निश्चित की गई है।
खुशी दुबे के वकील शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि पुलिस की लापरवाही के कारण सत्यापन प्रपत्र अदालत में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने बीते 4 जनवरी को जमानत दी थी। जिससे परिवारी जनों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन 13 दिन बीतने के बाद भी खुशी दुबे जेल से बाहर नहीं आ पाई।
खुशी दुबे के वकील ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी
जिसको लेकर खुशी दुबे के अधिवक्ता ने कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। वकील शिवाकांत दीक्षित का कहना था कि पुलिस जमानत दारों के सत्यापन रिपोर्ट अदालत नहीं भेज रहे है। अधिवक्ता की शिकायत पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट इसे घोर लापरवाही माना। नौबस्ता और पनकी थाना को प्रभारी को कोर्ट में तलब किया है।
2 जुलाई 2020 की रात में विकास दुबे और उसके साथियों ने सीओ सहित आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। जिसमें खुशी दुबे को भी आरोपी बनाया गया था। जिसके पति अमर दुबे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। घटना और शादी के समय खुशी दुबे नाबालिग थी। शुरुआत में उसे बाल सुधार गृह में रखा गया था। इस समय माती जेल कानपुर देहात में बंद है।
सत्यापन के संबंध में नौबस्ता और पनकी थाना प्रभारी ने बताया
इस संबंध में बातचीत करने पर नौबस्ता थाना प्रभारी ने बताया कि संबंधित सिपाही को आदेश दिया गया था कि सत्यापन करके भेज दिया जाए। आगे की जानकारी उन्हें नहीं है। पनकी थाना प्रभारी ने बताया कि सत्यापन के पेपर भेज दिए गए हैं।
Published on:
17 Jan 2023 09:42 pm
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