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कन्नौज हादसा: बस मालकिन समेत चार के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

बस के मानकों से खिलवाड़ करना बना था मौत की वजह चालक की लापरवाही को भी ठहराया गया जिम्मेदार

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कन्नौज हादसा: बस मालकिन समेत चार के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

कन्नौज हादसा: बस मालकिन समेत चार के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

कानपुर। कन्नौज जिले के छिबरामऊ में हुए बस हादसे में जांच के बाद विमल बस सर्विस की मालकिन प्रीती चतुर्वेदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने इस मामले में तीन अन्य लोगों को भी दोषी करार दिया है। खिलाफ संगीन धाराओं में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मुकदमे में हादसे की मुख्य वजह बस की मूल संरचना में बदलाव को ठहराया गया है, जिसकी जिम्मेदार बस मालकिन को बताया गया, इसके अलावा एफआईआर में चालक की लापरवाही का भी जिक्र किया गया है।

पहली लापरवाही चालक की
इस हादसे को लेकर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी संजय कुमार झा ने कोतवाली में दर्ज करा गए मुकदमे में कहा है कि हादसे की पहली वजह बस चालक की लापरवाही रही। बताया गया कि 10 जनवरी की रात साढ़े आठ बजे जब हादसा हुआ तब सडक़ पर घना कोहरा था, इसके बावजूद बस को तेज गति से चलाया गया। इससे बस जीटी रोड पर घिलोई के पास ट्रक से टकरा गई। हादसे में 22 सवारियां घायल हो गईं। 10 को आंशिक चोटें आईं। इसमें टक चालक समेत नौ सवारियों की मौत हो गई।

परमिट की शर्तों का उल्लंघन
इस बस के संचालन में परमिट की शर्तों का भी उल्लंघन किया गया। बस मालकिन मोहल्ला गढ़ी जदीद फतेहगढ़ निवासी प्रीती चतुर्वेदी पत्नी विमल चतुर्वेदी ने परमिट शर्तों के विपरीत फुटकर सवारियां ढोने की छूट दी। इससे पहले बस में सवार राहुल पुत्र जय सिंह निवासी पट्टी कतरौली थाना कमालगंज, फर्रुखाबाद की ओर से भी चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है। पुलिस ने एआरटीओ की तहरीर पर गैर इरादतन हत्या, आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने, जालसाजी सहित संगीन धाराओं में मामले की रिपोर्ट दर्ज की है।

बस की डिजाइन में बदलाव
हादसे के बाद लोगों के जलकर मरने की सबसे बड़ी वजह बस की डिजाइन में किया गया बदलाव था। बस में कोई भी इमरजेंसी गेट और आपतकालीन खिडक़ी नहीं थी। बाहर निकलने के लिए जो गेट था उसे पहले ही लपटों ने घेर लिया था। यात्रियों का उस गेट से बाहर निकलना नामुमकिन था। अगर कोई आपातकालीन गेट होता तो यात्री वहां से बाहर निकल सकते थे, पर उस बस में ऐसा नहीं था। जबकि हर बस में ऐसा करना जरूरी होता है। बस मालिक ने अधिक धन कमाने के लिए नियमों का उल्लंघन कर बस की मूल संरचना में परिवर्तन कर दिया और नौ लोग अंदर ही राख हो गए।

बस चालक पर भी मुकदमा दर्ज
इस मामले में नई दिल्ली के जहांगीरपुर निवासी भूपेंद्र सिंह पुत्र अजय पाल सिंह ने बस के अज्ञात चालक पर छिबरामऊ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि टिंकू यादव पुत्र पूरन सिंह निवासी लतीपुर, कुरावली जनपद मैनपुरी ट्रक को लेकर कानपुर की तरफ जा रहा था। हादसे में टिंकू की मौत हो गई थी।