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कानपुर

इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर का मामला, चार्जशीट में पुलिस ने बनाया गैंगलीडर, अब जाएगी विधायकी?

Irfan Solanki News: पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि अब तक इरफान सोलंकी के गैंग की करीब 100 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।

कानपुरMay 31, 2023 / 10:15 pm

Adarsh Shivam

Charge sheet filed against Irfan Solanki in gangster case

इरफान सोलंकी

Irfan Solanki News: कानपुर के सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। पुलिस ने सपा विधायक इरफान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि अब तक इरफान सोलंकी के गैंग की करीब 100 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और जब्तीकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
इरफान को गैंग का मुखिया बताया गया है
इरफान सोलंकी इस समय महाराजगंज जेल में बंद हैं। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कोर्ट में इरफान सोलंकी के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल की है, उसमें उनको गैंग का मुखिया बताया है। इसमें रिजवान सोलंकी, शौकत अली, इजराइल आटे वाला और मोहम्मद शरीफ के नाम शामिल हैं।
पुलिस ने बताया जब्ती की कार्रवाई अभी भी जारी है
पुलिस ने चार्जशीट में कोर्ट को यह भी बताया कि 14/1 के तहत अभी तक इरफान सोलंकी और गैंग सदस्यों की करीब 100 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। जब्ती की कार्रवाई अभी भी जारी है। हालांकि इस मामले में कुल 14 लोगों की गवाही होनी थी, जिसमें से सभी लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है।
सात मुकदमों में चार्जशीट पहले ही लगा चुकी थी पुलिस
कानपुर पुलिस ने पिछले साल नवंबर महीने से लेकर अगले दो महीनों में इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी और उनके साथियों पर आठ मुकदमे लिखे थे। इनमें आगजनी और डराने-धमकाने समेत रंगदारी के FIR लिखे गए थे। पुलिस इनमें से सात मुकदमों में चार्जशीट पहले ही लगा चुकी थी।
आगामी 30 जुलाई तक फैसला आ सकता है?
अब पुलिस की ओर से गैंगस्टर मामले में भी चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि केस को बहुत संजीदगी और गंभीरता के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जा रहा है। आगामी 30 जुलाई तक इसमें फैसला भी आ सकता है।
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आगजनी मामले में 17 जुलाई को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
जाजमऊ इलाके में प्लॉट पर आगजनी मामले में इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट 17 जुलाई 2023 को सुनवाई करेगी। हालांकि इससे पहले सपा विधायक की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि आगजनी मामले में जो आरोप लगे हैं, उसमें सजा का प्रावधान 10 साल तक का है। ऐसे में अगर सजा होती है और 2 साल से ऊपर की सजा होती है तो इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी।
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