
केस्को पर चला फोरम का हंटर, संशोधित बिल के साथ जुर्माना भी अदा करना होगा
कानपुर। लापरवाही बरतने वाले केस्को को इस बार उपभोक्ता फोरम ने झटका दे दिया। स्वीकृत भार से ज्यादा बिल भेजने पर फोरम ने बिल संशोधन के साथ उपभोक्ता को जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है। बार-बार केस्को में हो रही अनसुनी पर पीडि़त ने तहसील दिवस में शिकायत की थी।
एक की जगह दो किलोवॉट कर दिया लोड
बसंत विहार घाटमपुर निवासी गुरुदयाल सिंह के घर में बिजली का उपभोग लोड एक किलोवॉट स्वीकृत है। जिसका महीने में ८२ रुपए प्रतिमाह बिल बनता है। एक सड़क हादसे में घायल हो जाने की वजह से वह बिजली का बिल समय से नहीं चुका सके तो केस्को ने एक किलोवॉट की जगह दो किलोवॉट लोड दिखाकर ८५१ रुपए के हिसाब से तीन साल का बिल २०२१५ रुपए भेज दिया।
शिकायत पर नहीं किया सुधार
गुरुदयाल ने केस्को में इसकी शिकायत की तो अगला बिल ठीक होने का भरोसा दिया गया, लेकिन अगल बिल २५९६० रुपए का आया। आखिरकार गुरुदयाल ने तहसील दिवस में शिकायत की। इसके बाद भी केस्को ने कोई सुधार नहीं किया। दोबारा फिर तहसील दिवस में शिकायत करने पर जब संशोधित बिल बनाया गया तो प्रतिमाह बिल ८२ रुपए निकला। जिसके बाद गुरुदयाल ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की।
फोरम ने दिया फैसला
उपभोक्ता फोरम ने गुरुदयाल की शिकायत पर फोरम को आदेश दिया है कि वह संशोधित बिल भेजे और वसूली गई धनराशि को आगे के बिल में समायोजित करे। इसके अलाव फोरम को ५ हजार रुपए का जुर्माना अदा करने के भी आदेश हैं।
Published on:
12 Jan 2019 01:31 pm
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