जिलाधिकारी ने किए निर्देश जारी मुख्यमंत्री (UP CM) के आदेश का पालन सख्ती से कराने की तैयारी शुरू हो गई है। कानपुर के जिलाधिकारी आलोक तिवारी (Dm Kanpur) ने शुक्रवार रात आवास पर बैठक कर आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। नए आदेश के मुताबिक नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, एंबुलेंस की सेवा आदि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सबकुछ बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं हाईवे पर वाहन चलते रहेंगे। इसके साथ ही अंतरराज्यीय और अंतरजनपदीय यातायात पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। रोडवेज की बसें भी चलेंगी। अगर किसी को किसी दूसरे शहर जाना है तो उसे संबंधित थाने से लेनी होगी। अगर कोई दूसरे शहर से आ रहा है तो उसे बस या ट्रेन का टिकट रखना होगा ताकि पुलिस के टोकने पर दिखा सके।
शादी समारोह में रखना होगा ये खयाल शादी समारोह (Marriage Programme) पर किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) के तहत बंद स्थान पर क्षमता से 50 फीसद लोग ही वहां एक समय में रह सकेंगे। हां यह क्षमता एक समय में अधिकतम सौ हो सकेगी। यही हाल खुले स्थान पर मैदान की क्षमता के 50 फीसद लोग एक समय में रह सकते हैं, लेकिन यह संख्या अधिकतम दो सौ होगी। साथ ही गेट पर सैनिटाइजर रखना होगा। थर्मल स्कैनिग की जाएगी। हालांकि डीएम आलोक तिवारी ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद करें। इसके लिए जरूरी है कि सीमित संख्या में ही शादी समारोह का आयोजन कर लें।
अखबारों के वितरण में पाबंदी नहीं एडीएम सिटी अतुल कुमार ने बताया कि अखबार के वितरण पर पाबंदी नहीं रहेगी। समाचार पत्र का वितरण करने वाले कर्मयोगी वितरण करने के लिए आवागमन कर सकेंगे। समाचार पत्र ले जाने वाले वाहनों और मीडिया संस्थान में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी के आवागमन पर कोई रोक नहीं है। वे पूर्व की भांति ही कार्य कर सकते हैं।
डीएम आलोक तिवारी ने बताया कि सभी तरह के कारोबार, बाजार साप्ताहिक बंदी के दिन बंद रहेंगे। पूर्ण रूप से बंदी रहेगी सिर्फ मेडिकल स्टोर, अस्पताल आदि जरूरी सेवाओं को ही संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।