
Kanpur news: 6 साल बाद मिला न्याय,7 साल की सुनाई गई आरोपी को सजा
Kanpur Crime: कानपुर में करीब 6 वर्ष पूर्व घाटमपुर क्षेत्र स्थित एक ईंट भट्टे में काम करने वाली किशोरी को आरोपित युवक बहलाकर ले गया था, जिसके बाद दुष्कर्म किया. मामले में स्वजन की शिकायत पर मुकदमा किया गया था, जिसकी सुनवाई कानपुर देहात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पाक्सो बाकर शमीम रिजवी की कोर्ट में चल रही थी। मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोष मानते हुए 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.
2017 की थी घटना
बताते चले कि हमीरपुर मौदहा के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि 15 जून 2017 को 12 वर्षीय पुत्री को भट्टे से पड़ोसी बहलाकर पास की झोपड़ी में ले गया। इसके बाद आरोपित ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। वही पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। जिसकी सुनवाई कानपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पाक्सो कोर्ट में चल रही थी। नियत तिथि पर मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। जिसमे बचाव पक्ष ने आरोपित को रंजिशन फंसाए जाने का तर्क दिया। इसके साथ ही गवाहों के बयान को गलत बताया। जिसका अभियोजन ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित को दोष मानते हुए सजा सुनाई।
7 वर्ष सुनाई गई सजा
विशेष लोक अभियोजक राम रक्षित शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने हमीरपुर के एक गांव निवासी 17 वर्षीय आरोपित को दोष सिद्ध करते हुए 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 3 माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा
Published on:
09 Dec 2023 06:35 pm
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