
सांकेतिक फोटो
कानपुर के चकेरी क्षेत्र में वायु सेना से सेवानिवृत्त सार्जेंट शिवभूषण शुक्ला के साथ बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिवभूषण शुक्ला ने आरोप लगाया है कि श्यामनगर निवासी गुरुजीत दीवान ने उन्हें प्लॉट दिलाने के नाम पर 7.76 लाख रुपये की ठगी की। पीड़ित के अनुसार, आरोपी ने खुद को जमीन का अधिकृत मुख्तारआम बताते हुए भरोसा दिलाया कि उसे एसडब्ल्यूओ इंडिया की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त है। इसी विश्वास के आधार पर वर्ष 2012 में उनकी पत्नी सरोज शुक्ला के नाम दहेली सुजानपुर स्थित प्लॉट की रजिस्ट्री कराई गई थी।
शिकायत के अनुसार, आरोपी गुरुजीत दीवान ने दावा किया था कि उसे एसडब्ल्यूओ इंडिया और सिम्बा रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से वैध पावर ऑफ अटॉर्नी मिली हुई है। उसने कहा था कि इसकी कॉपी बाद में उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन आज तक दस्तावेज नहीं दिए गए। इसी वजह से जमीन का दाखिल-खारिज नहीं हो सका। बाद में जांच में सामने आया कि विक्रेता को उस जमीन को बेचने का अधिकार ही नहीं था, जिससे पूरी रजिस्ट्री संदिग्ध हो गई और मामला कानूनी विवाद में बदल गया।
मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब दाखिल-खारिज न होने पर साक्ष्य के अभाव में वाद को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद आरोपी गुरुजीत दीवान ने खुद सिविल न्यायालय में जाकर विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने के लिए वाद दाखिल कर दिया। जानकारी के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पहले से भी धोखाधड़ी और जालसाजी के कई मुकदमे दर्ज हैं, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने जमीन सौदों में फर्जीवाड़े की आशंका को उजागर कर दिया है।
पीड़ित शिवभूषण शुक्ला ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की थी। शिकायत के आधार पर चकेरी थाना पुलिस ने आरोपी गुरुजीत दीवान के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा ने पुष्टि की है कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस पूरे प्रकरण में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं।
Published on:
10 May 2026 09:40 pm
बड़ी खबरें
View Allकानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
