
Kanpur news: बहुचर्चित बिकरू कांड के इस मामले में आया फैसला,कोर्ट ने सुना दी सजा
Kanpur news: कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड से जुड़े एक अन्य मामले में कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए आरोपी दयाशंकर अग्निहोत्री को विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी माना है। जिसके चलते कोर्ट ने आरोपी दयाशंकर अग्निहोत्री को 3 साल की सजा सुनाई है।
एडीजीसी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि कानपुर देहात की माती कोर्ट में कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड की सुनवाई चल रही है। बिकरू कांड से जुड़े विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमा की सोमवार को सुनवाई थी। जिसमे बिकरू कांड में आरोपी दयाशंकर अग्निहोत्री को कोर्ट ने कड़ी सुरक्षा के बीच देर शाम पेश किया गया। कोर्ट ने दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमा में आरोपी दयाशंकर अग्निहोत्री को दोषी मानते हुए 3 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस के साथ ही 3 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।
एडीजीसी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड के बाद पुलिस जांच के दौरान बिकरू कांड में आरोपित दयाशंकर के नाम बिकरू गांव में एक राशन का कोटा था। जिसमे से पुलिस को घटना के बाद बोरे में बम बरामद हुए थे। जिसके बाद पुलिस ने बिकरू कांड के आरोपित दयाशंकर पर विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसकी सुनवाई पिछले 3 सालों से लगातार चल रही थी।
क्या था बिकरू कांड -
कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई 2020 में दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने हमला बोल दिया था। गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर सीओ समेत आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। बिकरू कांड के 44 आरोपियों में 30 आरोपी पर गैंगस्टर का मामला भी दर्ज हुआ था। इस साथ ही एक आरोपी पर विस्फोटक अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था।
Published on:
11 Dec 2023 08:57 pm
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