
सरकार का आदेश, इन लोगों को जमा करना होगा शस्त्र लाइसेंस
कानपुर। असलहाधारियों और बाहुबलियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने लाइसेंसी असलहों पर अंकुश लगाने की शुरूआत की है। इसके लिए सभी वैध शस्त्रधारियों के लाइसेंस एनडीएएल (नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस) पोर्टल पर दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। नए शासनादेश के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति दो से अधिक लाइसेंसी असलहा नहीं रख सकेगा। यदि किसी के पास तीन असलहों के लाइसेंस हैं तो एक लाइसेंस और लाइसेंसी असलहा एक साल के भीतर जमा करना होगा। यह नियम सभी पर लागू होगा, चाहे वह कोई सामान्य व्यक्ति हो, जनप्रतिनिधि हो या फिर सेना अथवा सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो।
२९ जून तक पोर्टल पर दर्ज कराएं
शासन ने पोर्टल पर लाइसेंस दर्ज कराने की अंतिम तिथि २९ जून घोषित की है। जिन वैध शस्त्रधारियों के लाइसेंस एनडीएएल (नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस) पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाए हैं, उनके लिए अभी समय है। इसके बाद भी जिनका लाइसेंस पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाएगा, वे स्वत: ही निरस्त माने जाएंगे।
यहंा जमा कराएं लाइसेंस
जारी शासनादेश में कहा गया है कि आम लोग अपना शस्त्र निकटतम पुलिस स्टेशन या फिर शस्त्र व्यवसायी के यहां जमा कर सकते हैं। सेना के लोगों को आर्मी शस्त्रागार में असलहे जमा कराने को कहा गया है। यह सभी लाइसेंसधारियों के लिए होगा। चाहे उसके पास एक लाइसेंस हो या फिर दो।
जारी होगा यूनिक आईडी नंबर
प्रभारी अधिकारी शस्त्र (सिटी मजिस्ट्रेट) की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया है कि एनडीएएल पर दर्ज कराकर सभी को यूएनआई (यूनीक आईडेंटिटीफिकेशन) नंबर दिया जाएगा। जिससे सभी की जानकारी ऑनलाइन रहे। कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया से कई असलहाधारियों को लेकर चलने वाले बाहुबलियों पर भी रोक लगेगी।
और भी सख्ती कर सकती सरकार
माना जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार धीरे-धीरे एक लाइसेंस की प्रक्रिया ला सकती है। इसी के तहत यह बदलाव किया गया है। शासन से जारी दो शस्त्र लाइसेंस के आदेश से करीब बीस साल पहले तीन शस्त्र लाइसेंस रखने का आदेश जारी हुआ था। पता चला है कि उससे पहले लोग कितने भी लाइसेंस ले लेते थे, इस पर कोई रोक नहीं थी।
Published on:
27 Feb 2020 02:23 pm
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