
Kanpur News: इत्र कारोबारी पीयूष जैन (Piyush Jain) को कस्टम मामले में स्पेशल सीजेएम कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है। डीजीजीआई की टीम ने पीयूष जैन के घर से छापेमारी के दौरान 23 किलो सोना बरामद किया था। पीयूष जैन की तरफ से ही सोने को जब्त कर उस पर पेनल्टी लगाने की बात कही गई थी, जिसके बाद मामला कोर्ट में चल रहा था।
पीयूष जैन की ओर से कोर्ट की सभी शर्तें मान ली गईं, जिसके बाद कोर्ट ने उसे कस्टम के मामले में बरी कर दिया। शर्तों के मुताबिक, पीयूष जैन ने खुद 56 लाख की कंपाउंडिंग भरी है। इसके साथ ही जब्त हुए 23 किलो सोने पर भी अपना अधिकार छोड़ दिया है। पीयूष जैन 60 लाख पेनल्टी पहले ही जमा कर चुके हैं।
यानि कुल मिलाकर 23 किलो सोना, जिसकी कीमत आज के समय में 17 से 18 करोड़ रुपये है. वह तो पीयूष जैन ने सरकार को सौंप ही दिया है, लेकिन इसके साथ ही कुल एक करोड़ सोलह लाख रुपये भी पेनल्टी और कम्पाउंडिंग के रूप में जमा किए हैं।
साथ ही पीयूष जैन की ओर से आश्वासन दिया गया कि वह इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील नहीं करेंगे। वहीं, GST चोरी मामले में मुकदमा अभी भी चल रहा है। उसमें फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख 15 मार्च की दी है।
Updated on:
13 Mar 2024, 9:59 AM IST
Published on:
13 Mar 2024, 9:57 AM IST
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