
विकास कार्यों में नहीं होगी गड़बड़ी, हर काम के लिए खुलेगा अलग बैंक खाता
कानपुर। अब केडीए किसी एक एरिया में डेवलपमेंट कराने का पैसा किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं लगा सकेगा. जी हां, केडीए को नक्शा पास करने, क्रय योग्य फ्लोर एरिया रेशियो , भू उपयोग परिवर्तन आादि में शुल्क के रूप में मिली धनराशि को उसी क्षेत्र के डेवलपमेंट में खर्च करना पड़ेगा. इसके लिए शासन ने केडीए को सख्त लहजे में हिदायत दी है. साथ ही इन विकास कार्यों के लिए मिलने वाली धनराशि को अलग जमा करने के लिए बैंक एकाउंट खोलने का आदेश दिया है. जिससे कि कोई घालमेल न किया जा सके. इसी तरह अवैध कालोनीज के रेगुलाइजेशन करने के लिए मिलने वाली धनराशि भी उसी एरिया के डेवलपमेंट पर खर्च की जाएगी.
ऐसा होगा विकास खाता
केडीए को हर वर्ष भू उपयोग परिवर्तन शुल्क, विकास शुल्क, अवैध निर्माणों के शमन शुल्क, फ्री होल्ड आदि में करोड़ों रुपए का रेवेंयू हासिल होता है, पर मुश्किल इस बात की है कि इस धनराशि को मनमाने तरीके से खर्च किया जाता है. शहर में इससे पहले विकास कार्यों पर खर्च होने वाली राशि के गलत तरह से खर्च किए जाने के एक नहीं बल्कि दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं.
बैठाई गई जांच
कई मामलों के खुलासे हुए तो उनपर जांच बैठाई गई, लेकिन बड़ी बात ये है कि अभी भी कई मामलों में सिर्फ नाम के लिए जांच की गई. अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. वहीं आपको बताते चलें कि जिस एरिया से यह रेवेंयू हासिल हुआ, उसी क्षेत्र में उस पैसे से विकास कराने जैसा नियम है. शासन ने अब इस मामले को गंभीरता से लिया है. लगातार ऐसे मामलों के सामने आने पर अब शासन ने इस पर पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी की है.
ऐसी होगी कमेटी
प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण के जारी शासनादेश के मुताबिक क्षेत्रीय अवस्थापना विकास निधि खाते से विकास कार्यो के लिए केडीए वीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी. इसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर, चीफ इंजीनियर केडीए, जलनिगम के ऑफिसर आदि होंगे. कमेटी के अनुमोदन के बाद ही विकास कार्यों के लिए धनराशि खर्च की जाएगी.
Published on:
07 Aug 2018 01:06 pm
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