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पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
कानपुर. आधार कार्ड संशोधन कराने में आने वाली परेशानियों और शिकायतों के संबंध में यूआईडीएआई UIDAI ने ट्वीट करके लोगों से शिकायत करने को कहा है। UIDAI ने कहा है कि यदि किसी प्रकार की परेशानी होती है या कोई अधिक पैसे की मांग करता है। तो इसकी शिकायत करें। इस संबंध में यूआईडीएआई ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। इसके साथ ही UIDAI ने बताया है कि बच्चों के लिए आधार से संबंधित सभी सुविधाएं निशुल्क है। बचपन में बने आधार कार्ड के साथ अन्य गलतियों के सुधार के लिए भी UIDAI ने विकल्प दिया है। आधार कार्ड में संशोधन को लेकर एजेंसी के खिलाफ तमाम प्रकार की शिकायतें आ रही थी कि एजेंसी निर्धारित शुल्क से ज्यादा रुपए वसूल कर रही है। जिस पर यह स्पष्टीकरण आया है और लोगों को काफी सहूलियत होगी।
UIDAI ट्वीट कर दी जानकारी
आधार कार्ड आज जीवन के महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। जिसके जिसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जाता है। मकान की रजिस्ट्री हो या फिर बैंक में अकाउंट खोलना हो ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य स्थानों पर सबसे पहले आधार कार्ड की डिमांड होती है। सभी प्रकार की पेंशन में भी आधार कार्ड संबंधित विभागों द्वारा मांगा जाता है। अब तो स्कूल में एडमिशन के लिए आधार कार्ड की डिमांड हो रही है। सरकारी योजनाओं को प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड से मुख्य जरिया है। इस संबंध में यूआईडीएआई ने ट्वीट करके बताया है कि अलग-अलग कार्यों के लिए शुल्क निर्धारित किए गए हैं।
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क्या है शुल्क
यूआइडीएआइ द्वारा किए गए ट्वीट के अनुसार आधार कार्ड में डेमोग्राफिक अपडेट के लिए ₹50 का शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति आधार कार्ड में बायोमेट्रिक बदलाव चाहता है तो इसके लिए उसे सौ रुपए देने पड़ेंगे। इससे अधिक यदि कोई एजेंसी चार्ज करती है। तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। यूआईडीएआई के अनुसार आधार इनरोलमेंट और बच्चों के लिए आवश्यक बायोमैट्रिक अपडेट को पूरी तरह से मुफ्त रखा गया है। बच्चों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं वसूला जा सकता है।
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यहां करें शिकायत
यूआईडीएआई ने ट्वीट के माध्यम से लोगों को बताया है कि यदि आधार कार्ड में संशोधन के लिए कोई एजेंसी ज्यादा पैसे की मांग करती है तो इसकी शिकायत 1947 पर फोन करके कर सकते हैं या फिर अपनी शिकायत uidai.gov.in पर कर सकते हैं। जहां आप की सुनवाई होगी और संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
Published on:
14 Jan 2022 05:12 pm
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