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UP weekend Lockdown: यूपी में वीकेंड लॉकडाउन, जानें क्या खुलेगा व क्या रहेगा बंद

UP Weekend Lockdown Guidelines, Uttar Pradesh Lockdown Rules: उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन (weekend lockdown) मतलब रविवार को पूर्ण बंदी का ऐलान कर दिया है।

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UP weekend lockdown rules

UP weekend lockdown rules

पत्रिका न्यूज नेटवर्क.

लखनऊ। UP Weekend Lockdown Guidelines & Rules: उत्तर प्रदेश में कोरोना (coronavirus in up) से हाहाकार मचा हुआ। इसको देखते हुए प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन (weekend lockdown) मतलब रविवार को पूर्ण बंदी का ऐलान कर दिया है। साथ ही प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले में मास्क (Mask) न लगाने वालों पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा है। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान समस्त सरकारी, निजी दफ्तर, दुकानें, मॉल, पार्क, जिम, सिनेमा हॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बार, आबकारी दुकानें बंद रहेंगी। केवल जरूरी सेवाओं को ही खुलने व उनसे जुड़े लोगों के आवागमन को इजाजत होगी, वह भी आई कार्ड दिखाने पर। इस दौरान पूरे प्रदेश में सफाई अभियान व सैनेटाइजेशन का काम चलेगा, जिससे वायरस को खत्म किया जा सके।

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दूध-फल की खुली रहेंगी दुकानें-
लॉकडाउन के दौरान दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, फल आदि सामग्री बेचने की दुकानें सुबह खोली जा सकती हैं। सुबह दूध सप्लाई व सब्जी मंडी तथा रात्रि में दवा की दुकानों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वहीं रात्रि शिफ्ट के सरकारी कर्मचारी अपने पहचान पत्र के साथ और सभी शहर से गुजरने वाले मालवाहक वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

इन लोगों को बाहर निकलने की इजाजत-

बीमारियों से ग्रसित मरीजों, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों व वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों को बाहर नकलने कि इजाजत होगी। उनके आवागमन व इनके वाहनों/टैक्सी/ऑटो/व ई-रिक्शा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। साथ ही जो लोग बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं या यहां से आ रहे हैं, वे टिकट दिखाकर आवागमन कर सकते हैं।

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इन पर प्रतिबंध-

इस दौरान यातायात सुविधाएं भी बंद रहेंगी। बेवज लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर लोगों के जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। शराब की दुकानें बंद रहेंगी।