
CM Samuhik vivah yojana
CM Samuhik vivah yojana: कासगंज के जिलाधिकारी सुधा वर्मा (Kasganj DM Sudha Verma) ने कहा कि सभी पात्रों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ दिलाएं। कोई भी पात्र छूटने न पाए। डीएम ने कहा कि यह भी चेक करें कि कोई भी आवेदन करने वाला जोड़ा पहले से शादीशुदा नहीं हो। गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक (CM Samuhik vivah yojana) विवाह योजना का लाभ जरूर ले। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई (Apply online) करे।
जिलाधिकारी (DM Sudha Verma) ने कहा कि सभी ब्लॉकों और नगरीय निकायों को लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (CM Samuhik vivah yojana) को प्रभावी ढंग से लागू कराने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। डीएम ने कहा कि सभी खंड विकास अधिकारी (BDO) और (EO) अपने दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी से निभाएं।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडेय ने बताया कि आवेदक के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 2 लाख रुपए होनी चाहिए। बेटी की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। लड़के की उम्र 21 साल या उससे अधिक होना जरूरी है। उम्र की पुष्टि के लिए शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड मान्य होंगे। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
Updated on:
16 Feb 2024 06:19 pm
Published on:
16 Feb 2024 06:18 pm
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