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कटनी. कोरोना संक्रमण से हर नागरिक को सुरक्षित रखने का फिलहाल एक मात्र उपाय टीकाकरण है और हर किसी को कोरोनारोधी टीके की दोनों डोज लेनी जरूरी है। ऐसे में प्रदेश व केंद्र सरकार की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इन दिनों विशेष अभियान चल रहा है ताकि सभी को कोरोनारोधी टीके की दूसरी डोज भी लगाई जा सके। ऐसे में प्रशासन ने अब नई रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया है।
प्रशासन की नई रणनीति के तहत सभी रेस्तरां, मॉल, ऐसे होटल जहां भीड़ ज्यादा होती हो और वित्तीय संस्थानों में आने वालों का टीकाकरण संबंधी रिकार्ड दर्ज होगा। इन स्थानों पर जाने वालों को बताना होगा कि उन्होंने टीका लगवाया है या नहीं, अगर टीका लगवाया है तो क्या दोनों डोज पूरे हो गए हैं। लोगों को टीकाकरण के बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि जो संस्थान कोरोना टीकाकरण संबंधी रिकार्ड अपडेट नहीं करेगा उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
इस संबंध में नगर निगम के प्रभारी कार्यपालन यंत्री राकेश शर्मा का कहना है कि नगर में कोरोना संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हैं। इस आदेश में कहा गया है कि नगर के सभी मॉल, रेस्टारेंट, होटल, वित्तीय संस्थाओं जहां पर भीड अधिक रहती है और नागरिकों का आवागमन लगातार बना रहता उन स्थानों में रजिस्टर मेंटन किया जाएगा। इस कार्रवाई के तहत पिछले दिनों नगर निगम में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक भी की गई थी, जिसमें दुकानों में भी ऐसे रजिस्टर रखन और अब तक टीके की दोनों डोज न लेने वालों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने को कहा गया था।
कोराना संक्रमण से प्रसार पर नियंत्रण के लिए जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के परिपालन में निगम के प्रभारी कार्यपालन यंत्री, निगम की टीम के साथ निरीक्षण भी शुरू कर दिया है। वो लगातार ऐसे संस्थानों में जा कर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि हर आने वाले का रिकार्ड मेंटेन किया जाए, अन्यथा संबंधित संस्थान के विरुद्ध ही कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई के तहत दुकानों को सील किया जा सकता है।
Published on:
16 Nov 2021 01:43 pm

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