
न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी साधना परस्ते ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ पैक्ड इमामी हेल्थी एंड टेस्टी कच्ची घानी मस्टर्ड आईल का भंडारण एवं विक्रय करने पर थींक फ्रेश सुपरमार्केट के कान्हा साहू निवासी फ्लैट नंबर 1 विंग नंबी 4 आर डीयल हिल्स नर्मदा रोड भटौली जबलपुर पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए 50 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान जारी है। तहत अमानक खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों को सील करने, लाइसेंस व पंजीयन निलंबित करने सहित दांडिक कार्यवाही निरंतर जारी है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार गुप्ता ने 25 जनवरी 2022 को निरीक्षण के दौरान हेमूकालानी वार्ड माधवनगर स्थित खाद्य प्रतिष्ठान थींक फ्रेश सुपर मार्केट का औचक निरीक्षण प्रतिष्ठान संचालक कान्हा साहू की मौजूदगी में किया गया। निरीक्षण के दौरान मोके पर रखे विभिन्न प्रकार के खाद्य तेल, घी, मायोनीश आदि के भंडारण की गुणवत्ता पर संदेह होनें पर प्रतिष्ठान संचालक के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए खाद्य पदार्थ इमामी हेल्दी एण्ड टेस्टी कच्ची घानी सरसों तेल, हेल्मन्स रियल मायोनीश के नमूना लिए जाकर साक्षियों के समक्ष हस्ताक्षर करवानें की कार्यवाही की जाकर पंचनामा तैयार किया गया। तदोपरांत एकत्रित खाद्य पदार्थो के नमूनों को जांच के लिए भेजे जाने पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन कटनी द्वारा 11 मई 2022 को पत्र के माध्यम से इमामी हैल्दी एंड टेस्टी कच्ची धानी मस्टर्ड ऑयल पैक्ड का नमूना मिथ्याछाप होना बताया गया।
उपरोक्त अर्थदंड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से तीस दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय मे प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा की दशा मे खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
Updated on:
30 Mar 2025 04:48 pm
Published on:
30 Mar 2025 04:48 pm
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