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कटनी. उधार में लिए गए २५ हजार रुपये नहीं चुकाने पर ग्राम पचपेढ़ी निवासी पन्नालाल बर्मन ने थाना सिहोरा जिला जबलपुर ग्राम खलरी निवासी नीरज पटेल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। आरोपी के ऊपर दोष सिद्ध होने पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अदालत ने ७साल कैद की सजा सुनाई है। १० हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक केके पांडे ने बताया कि आरोपी पन्नालाल बर्मन व ग्राम खलरी निवासी नीरज पटेल के बीच पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। १५ जुलाई २०११ को रात ११ बजे के लगभग ग्राम उमरियापान टोला रास्ते पर पडऩे वाली सिलपरा नदी के पास आरोपी पन्नालाल बर्मन ने धारदार हथियार से नीरज पर हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए उसे उमरियापान अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए जबलपुर रैफर किया गया। इधर, नीरज की शिकायत पर उमरियापान पुलिस ने आरोपी प्रेमलाल के खिलाफ धारा ३०७ के तहत प्रकरण दर्ज किया। मामला न्यायालय में पेश किया गया। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना और ७ साल की सजा सुनाई। १० हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगताने का आदेश दिया। साथ प्रतिकार की राशि फरियादी को देने कहा।
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दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाई सजा
कटनी. दुष्कर्म के आरोपी अमरनाथ को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एसके श्रीवास्तव की अदालत ने १० साल की सजा सुनाई है। एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजन धर्मेंद्र सिंह तारण ने बताया कि ग्राम टोपी निवासी अमरनाथ दाहिया एक नाबलिग को शांदी का झांसा देकर घर से भगा ले गया था। इधर, परिजनों ने आरोपी के खिलाफ उमरियापान थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा ३६३, ३६६ व ३७६ के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। मामला न्यायालय पहुंचा। साक्ष्य व बयान के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी माना और दस साल के कारावास की सजा सुनाई। १ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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Published on:
17 Feb 2018 11:15 am
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