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17 अस्पताल संचालकों को नोटिस, तत्काल शपथ पत्र देने निर्देश

Notice to 17 hospital operators

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कटनी

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Balmeek Pandey

Nov 09, 2024

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नियमों के विपरीत चलने वाली पैथोलॉजी व पैथोक्लीनिक लैब होंगी बंद, सीएमएचओ ने जारी किया नोटिस, मचा हडक़ंप

कटनी. शहर में नियमों को ताक में रखकर चलने वालीं शहर की 8 पैथोलॉजी लैब पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं। इन सबके बीच 17 अस्पताल संचालकों को भी नोटिस जारी किया गया है जो पैथो क्लीनिक चला रहे हैं, उन्हें शुक्रवार को नोटिस जारी करते हुए तत्काल लौटती डाक से अस्पताल में संचालित होने वाली पैथोलॉजी लैब के संबंध में शपथ पत्र मांगा है। जमा न करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ के इस नोटिस से निजी नर्सिंग होम, अस्पताल संचालकों में हडक़ंप मच गया है। अब इनमें से कुछ डॉक्टर व अस्पताल प्रबंधन मामले में राहत पाने की जुगत में जुट गए हैं।
सीएमएचओ द्वारा डॉ. प्रवीण वैश्य वैश्य हॉस्पिटल, डॉ. प्रसंग बजाज स्पर्श हॉस्पिटल, डॉ. राकेश रंजन हॉस्पिटल, डॉ. नीरेश जैन पुष्पांजलि हॉस्पिटल, डॉ. वंदना गुप्ता ओम शांति हॉस्पिटल, डॉ. वीरेंद्र खंपरिया मां लक्ष्मी हॉस्पिटल, डॉ. उमा निगम कटनी नर्सिंग होम, डॉ. रामचंद्र हरचंदानी हरचंदानी नर्सिंग होम, डॉ. पीएके सहाय गुरुकृपा नर्सिंग होम, डॉ. वीके गुप्ता गुप्ता नर्सिंग होम, डॉ. मनीषा साहू गौरी हॉस्पिटल, डॉ. विकास गुप्ता जीजी नर्सिंग होम, डॉ. राजेश बत्रा धर्मलोक हॉस्पिटल, बाबा माधवशाह हॉस्पिटल, डॉ. धर्मेंद्र माखीजानी आशीर्वाद नर्सिंग होम, डॉ. ब्रम्हा जसूजा आपका नर्सिंग होम को नोटिस जारी किया गया है।

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यह दिया गया नोटिस
सीएमएचओ ने कहा है कि आप सभी को निर्देशित किया गया था कि नर्सिंग होम में पंजीकृत पैथोलॉजिस्ट की पूर्ण जानकारी 100 रुपए के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके नर्सिंग होम संचालित पैथोलाजी लैब का संचालन एवं निरीक्षण पैथोलॉजिस्ट के द्वारा ही किया जाता है। उक्त शपथ पत्र एवं सम्पूर्ण जानकारी कार्यालय में 3 दिवस के अंदर करने का लेख किया गया था, जो नहीं किया गया। यह मप्र उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 (यथासंशोधित) 2021 के विपरीत है। आप तत्काल लौटती डाक से उक्त जानकारी कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। जानकारी जमा न करने की स्थिति में आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

यह चल रही है मनमानी
जानकारी के अनुसार जिन 8 पैथोलॉजी को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, उनमें जांच के दौरान पैथोलॉजिस्ट नहीं मिले थे। अधिकांश के पैथोलॉजिस्ट बाहर नौकरी कर रहे हैं, यहां पर डिजिटल हस्ताक्षर से रिपोर्ट जारी हो रही थी। इसके अलावा अब नए नियम के अनुसार पैथोलॉजिस्ट व एमडी पैथोलॉजिस्ट द्वारा ही लैब में जांच की जाएगी। अभी तक कई सेंटरों में युवक-युवतियों को ट्रेनिंग देकर व टैक्नीशिन द्वारा जांच की जा रही है, जिसे विभाग ने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ माना है।

वर्जन
नियम विरुद्ध चलने वाली 8 पैथोलॉजी को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। 17 अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी कर पैथोक्लीनिक लैब संचालन संबंधी नियम-शर्तों के पालन संबंधी शपथ पत्र जमा करने कहा गया है। जिन अस्पतालों में नियमों का पालन नहीं हो रहा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. आरके अठया, सीएमएचओ।