
कटनी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शराब का अवैध परिवहन करने वाले दो आरोपियों को क्रमश: एक.एक साल की सजा का फैसला सुनाया है। साथ ही 25.25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जिस ऑटो से शराब का परिवहन हो रहा था उस ऑटो रिक्शा को भी राजसात करने का आदेश दिया है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजय कुमार पटेल ने बताया कि 30 दिसंबर 2013 को एक ऑटो से लगभग 10 कार्टूनों में भरकर शराब की सप्लाई की जा रही थी। मुखबिर की सूचना मिलने पर आबकारी विभाग ने एक काले रंग की ऑटो क्रमांक एमपी 21आर 1913 में बोरियों में भरकर शराब ले जा रहे आरोपी लख्कूराम पाल और मोहम्मद सलीम खान को उप जेल झिंझरी की तरफ से कटनी की ओर आते देखा। रोकने पर चालक ने वाहन की गति बढ़ा दी। जिसका पीछा किया गया। दद्दाधाम कॉलोनी मेन गेट के पास पहुंचते ही झिंझरी मोड पर ऑटो पलट गया था। 10 कार्टूनों में 500 नग देशी शराब मिली। जिसके बाद शराब व ऑटो को जब्त किया गया। मामले को न्यायालय में पेश किया गया। साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया। आरोपी लख्खूराम पाल निवासी संजयनगर और मोहम्मद सलीम निवासी संजयनगर कटनी को धारा 34,2 मप्र आबकारी अधिनियम के तहत 1-1 साल की सजा और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जब्त किए गए ऑटो को भी राजसात् करने का आदेश दिया।
Published on:
06 Mar 2020 09:24 pm
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