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ग्राम पंचायत-नगर निकाय चुनाव में आदेयता प्रमाण पत्र जरूरी, केन्द्र प्रभारियों को किया गया अधिकृत

धीरे-धीरे बढ़ रही चुनावी सरगर्मी, पहले दिन एक तो दूसरे दिन जिले भर में 5 अभ्यर्थियों ने जमा किए नामांकन पत्र

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कटनी

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Balmeek Pandey

Jun 02, 2022

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panchayat election katni

कटनी. जैसे-जैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे-वैसे प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारियो की कसरत बढ़ती जा रही है। हर दिन चुनाव को लेकर जारी होने वाले दिशा-निर्देशों का पालन कराने कवायद की जा रही है। बता दें कि ग्राम पंचायत निर्वाचन का कार्य जून माह में होना है। जिसमें विद्युत वितरण केन्द्रों से उम्मीदवारों को अदेयता प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा के निर्देश पर कार्यपालन अभियंता मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने वितरण केन्द्र प्रभारियों को अधिकृत करते हुए उम्मीदवारों के आवेदन पर रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए अदेयता प्रमाण पत्र तत्काल जारी कर रहे हैं।
वितरण केन्द्र खलवारा के लिए स्वामी प्रसाद यादव, सिलौड़ी के लिए इंद्रभान प्रजापति, बरही के लिए सतीश कुमार, बाकल में वीरेन्द्र उइके, तेवरी में सुबोध सिंह, अमाड़ी कुमारेश मिस्त्री, निवार में श्रीकांत सिद्धे, बड़वारा के लिए दिलदार डाबर, देवगांव के लिए शेख अकील, स्लीमनाबाद सुबोध सिंह, ढीमरखेड़ा के लिए प्रकाश सिंह, उमरियापान में ईशान चंद्र, बहोरीबंद के लिए प्रवीण पटेल, रीठी के लिए विमलचंद्र मिश्रा, बचैया के लिए सुशांत सोनल, इटौली के लिए खुर्शीद अहमद अंसारी को अधिकृत किया गया है।

इतनों ने भरा नामांकन
जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच व पंच के पदों के लिए तीनों चरणों के नाम निर्देशन की प्रक्रिया जिला, विकासखंड व कलस्टर स्तर पर जारी है। उपजिला निर्वाचन अधिकारी साधना परस्ते के अनुसार 31 मई को जिले में 5 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। जिसमें से जनपद पंचायत कटनी में सरपंच पद के लिए एक और पंच पद के लिए एक अभ्यर्थी ने नामांकन दाखिल किया। बहोरीबंद जनपद में भी सरपंच व पंच पद के लिए एक-एक नामांकन उम्मीदवारों ने जमा कराया। वहीं बड़वारा जनपद पंचायत क्षेत्र में भी सरपंच पद के लिए एक नामांकन महिला उम्मीदवार ने दाखिल किया गया। जिले में जिला पंचायत सदस्य व जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए कोई भी नाम निर्देशन अभ्यर्थियों ने जमा नहीं कराया।

प्रशिक्षण के लिए भी तैयारी
अलग-अलग अधिकारी, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर के निर्देशन में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा अधिकारी, कर्मचारियों को निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथियां तय करते हुए मास्टर ट्रेनर्स की ड्यूटी लगाई है। 1 जून को सुबह 11 बजे से जिला पंचायत सभागार में सभी सेक्टर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं 2 जून को 12 बजे से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यालय में सभी आरओ व एआरओ स्तर के वीडियोग्राफरों को वीडियोग्राफी का, 7 जून से 9 जून तक मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण सभी विकासखंड के दो-दो प्रशिक्षण केन्द्रों में पीओ एवं मतदान अधिकारी क्रमांक-1 का प्रथम चरण के निर्वाचन का प्रशिक्षण सुबह 11 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित होगा। 13 जून को पुलिस अधिकारियों को जिला पंचायत सभाकक्ष में, 14 जून को जिला पंचायत सभाकक्ष में सुविधा केन्द्र ऑपरेटरों को, 17 जून को प्रथम चरण सामग्री वितरण व जमा करने में लगे अधिकारी, कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी जिला पंचायत सभाकक्ष में मिलेगा।

इनको भी मिलेगा प्रशिक्षण
इसी प्रकार प्रथम चरण के मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण 20 जून से 23 जून तक जिले के 15 प्रशिक्षण केन्द्रों में होगा, जिसमें जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा, विजयराघवगढ़ के मतदान दल शामिल रहेंगे। द्वितीय चरण के सामग्री वितरण व जमा करने में तैनात अधिकारी, कर्मचारियों का प्रशिक्षण 23 जून को जिला पंचायत सभाकक्ष में, 25 जून से 28 जून तक द्वितीय चरण के मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण जिसमें बड़वारा व कटनी जनपद पंचायत के दल शामिल रहेंगे, उनका प्रशिक्षण जिले के 15 प्रशिक्षण केन्द्रों में होगा। तृतीय चरण के निर्वाचन कार्य में लगे सामग्री वितरण व जमा करने वाले अधिकारी, कर्मचारियों का प्रशिक्षण 3 जून को जिला पंचायत सभाकक्ष में सुबह 11 बजे से शाम 4.30 बजे तक और तृतीय चरण के मतदान दलों का तृतीय प्रशिक्षण 3 जुलाई से 7 जुलाई तक जिले के 15 प्रशिक्षण केन्द्रों में सुबह 11 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। तृतीय प्रशिक्षण में जनपद पंचायत बहोरीबंद व रीठी के मतदान दल शामिल रहेंगे।

नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश
राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मतदान दिवस के पूर्व तथा मतदान के दिन एवं मतगणना दिवस को प्रचार-प्रसार के दौरान आचार संहिता से संबंधित प्रावधानों के पालन की निगरानी और अन्य कानून व्यवस्था संबंधी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाए।