
Penalty imposed on open defecators
कटनी. स्वच्छता को लेकर बेपरवाही बरतना 39 हितग्राहियों को भारी पड़ गया है। इस पर जिले में पहली बार बड़ी कार्रवाई हुई है। सभी को न्यायालय से समंस जारी किया गया है। इसमें जनपद पंचायत कटनी अंतर्गत स्वच्छता में मनमानी व प्रसाधन न बनाने पर ग्राम पंचायत से प्राप्त न्यूसेंस निवारण की धारा 54 अंतर्गत जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसमें हितग्राही जानबूझकर प्रसाधन नहीं बना रहे और खुले में शौच जाकर गांव में स्वच्छता को दाग लगा रहे हैं। ओडीएफ जिला होने के बाद भी मनमानी कर रहे हैं। 3 हजार रुपये से लेकर 34 हजार 500 रुपये तक जुर्माना लगाया गया है। 250 रुपये प्रतिदिन के मान से यह जुर्माना लगाया गया है। इस कार्रवाई में 6 लाख 59 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एसडीएम न्यायालय से जारी हुए समंस में 23 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने कहा गया है। बता दें कि स्वच्छ भारत अभियान में एलओबी-2 व एनएलबी के तहत शौचालय विहीन परिवारों को चिन्हित कर 31 जनवरी तक पूर्ण कराकर गांवों को पूरी तरह ओडीएफ करना था। इसके बाद भी ये हितगाही मनमानी कर रहे थे।
इनको जारी हुआ नोटिस
जानकारी के अनुसार देवराखुर्द के सोनेलाल, बीरन कुम्हार, पड़ुआ के छोटू चौधरी, सुद्धु चौधरी, हरछठ चौधरी, हीरापुर कौडिय़ा के बसोरी, शमीम, चंद्रभान, बबलू चौधरी, गोरी बाई, फूलचंद्र राठिया, कैलवारा कला में राजेश कुमार, सोमदत्त, शिवदास, पौंसरा में बाबूराम, हेतराम, संतोष, अनिल विषय पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। इसी तरह घंघरीखुर्द में जगदीश, कैलवारा खुर्द में रानी, विजय, मुन्ना, विनोद, धनराज, कौशल्या, खमतरा में अभिमन्यु, महादेव, गोवर्धन, उर्मिला, गोविंद, गनियारी में अशोक, भोले, पटवारा गीता बाई, सरसवाही में मुल्लू पटेल, दरबारी, ऊषा कोल, शिवचरण, रामप्रताप आदि को नोटिस जारी किया गया है। इसके अला अन्य पंचायतों में भी प्रकरण तैयार किए गए हैं।
इनका कहना है
शौचालय न बनवाने, सार्वजनिक स्थलों व खुले में शौच करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। कटनी जनपद क्षेत्र के 39 हितग्राहियों को एसडीएम कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है। जुर्माना लगाया गया है।
जगदीशचंद्र गोमे, जिला पंचायत सीइओ।
Published on:
07 Mar 2020 09:16 am
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