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वायु प्रदूषण फैला रहा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष का स्टोन क्रेशर

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने जांच कर जारी किया नोटिस, प्लांट व खदान बंद करवाने दी चेतावनी, 15 दिन में मांगा जवाब

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कटनी

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Balmeek Pandey

Apr 18, 2025

Stone crusher is spreading air pollution

Stone crusher is spreading air pollution

कटनी. कैमोर-मैहर मार्ग में हरैया में मुख्य मार्ग के किनारे संचालित भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष का स्टोन क्रेशर प्लांट रहवासियों के लिए मुसीबत बन गया है। लगातार मिल रही शिकायत मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने भाजपा नेता के मेसर्स अर्चियन इंडस्ट्रीज मिनिरल्स सप्लायर्स (स्टोन के्रशर) का निरीक्षण किया तो कई खामियां सामने आईं। निरीक्षण के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुधांशु तिवारी ने प्रोपराइटर नवाब मोहम्मद को नोटिस जारी करते हुए प्लांट व खदान बंद करवाने की कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। जारी नोटिस में कहा गया है कि आपके द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम एवं प्रभावी व्यवस्था स्थापित किये बगैर अनियंत्रित रूप से उद्योग का संचालन करते हुए आस-पास के परिक्षेत्र में वायु प्रदूषण की स्थिति निर्मित की जा रही है।
स्टोन केशर उद्योग में पर्यावरणीय अधिनियमों के उल्लंघन किया जाना पूर्णत: अवैधानिक एवं दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 (क) के प्रावधानानुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निर्देश भी दिए गए हैं। नोटिस पर कार्यवाही किए जाने के लिए सुनवाई का एक मौका देते हुए 15 दिवस के अंदर जवाब मांगा गया है।

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तो यह होगी कार्रवाई

  • तत्काल प्रभाव से उद्योग का संचालन बंद करना होगा।-उद्योग को प्राप्त जल आपूर्ति, बिजली सप्लाई एवं अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से बंद की जाएगी।
  • स्टोन केशर से संबंधित खदान का संचालन बंद कर दिया जाएगा।

इन नियमों का पालन करना होगा

  • वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्राइमरी एवं सेकेंडरी यूनिट एवं छनना।
  • चारों दिशाओं में 15 फिट ऊंची बाउंड्रीवॉल का निर्माण।-जल छिडक़ाव की व्यवस्था व सघन वृक्षारोपण।