
सीएम योगी आदित्यनाथ
कौशाम्बी जिले के चायल क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्गत आदेश और शासन की मंशा के अनुरूप चलाए जा रहे अभियान ने अब और तेजी पकड़ ली है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारयों को सख्त आदेश दिया है। की धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए जाएं।इसी क्रम में कौशाम्बी में सीओ चायल ने सराय अकिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत धार्मिक स्थलों पर मानकों के विपरीत लगे लाउडस्पीकरों को उतरवा दिया है। और उन लाउड स्पीकरो को थाना क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में सदुपयोग हेतु संबंधित स्कूलों के प्रतिनिधियों को सुपुर्द किया गया है।
लाउडस्पीकर बजाने के नियम
रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक
घर में 55 डेसीबल से ज्यादा नहीं हो सकती आवाज
इंसान के लिए 70 डेसीबल तक की आवाज सामान्य
नॉयज पॉल्यूशन रूल्स में लाउडस्पीकर और दूसरे वाद्य यंत्रों के इस्तेमाल को लेकर नियम है. इन नियमों के मुताबिक, रिहायशी इलाकों में दिन के समय ध्वनि का स्तर 55 डेसीबल और रात के समय 45 डेसीबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए।अगर नियम तोड़ते हैं,तो इसके लिए 5 साल कैद भी हो सकती है।
ध्वनि प्रदूषण की शिकायत कहां करे
अगर किसी को ध्वनि प्रदूषण संबंधी कोई समस्या आती है, तो वे पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 100 या 112 पर भी शिकायत दर्ज करवा सकता है।इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में शिकायत दर्ज कराकर ध्वनि प्रदूषण को बंद के लिए लिखित आदेश ला सकते हैं।
Published on:
25 May 2023 02:40 pm
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