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Kaushamabi News: भरी पंचायत में गूंज उठा तलाक-तलाक-तलाक, जानें अतीक अहमद ने बीवी को क्यों किया बेसहारा

Kaushamabi News: कौशांबी जिले में दहेज में 5 लाख की मांग नहीं पूरी होने पर बीवी को प्रताड़ित कर भरी पंचायत में तीन तलाक देने का बड़ा मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी पति समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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Know why Atiq Ahmed made his wife destitute

कड़ाधाम थाना क्षेत्र के सिपाह गांव के रहने वाले मोहम्मद जव्वाद ने बेटी सबा की शादी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ 27 जनवरी 2019 को अलावलपुर टिकरी गांव के रहने वाले मोहम्मद बन्ने के बेटे अतीक अहमद के साथ की थी। पीड़िता का आरोप है कि शादी के एक साल बाद ही उसके ससुराल वाले दहेज कम देने का ताना देकर उसे प्रताड़ित करने लगे। वह मायके से 5 लाख रुपये कैश लाने की डिमांड करने लगे। जब पीड़िता ने कहा कि मेरे पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज देकर मुझे विदा किया है और अब वह पांच लाख कैश की डिमांड नही पूरी कर पाएंगे, इसके बाद ससुराल वालों ने महिला को बेरहमी से मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया।

ससुराल वालों ने धमकाया दोबारा आई मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला देंगे
ने महिला को धमकाया की अगर वह दोबारा लौटकर इस चौखट पर आई तो वह उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला देंगे। जिसके बाद महिला अपने मायके चली गई। दो जुलाई को इस मामले में गांव में पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत में दोनों पक्ष के रिश्तेदार भी शामिल हुए और रिश्तेदारों ने समझौते का बहुत प्रयास किया लेकिन ससुराल वालों ने रिश्तेदारों की भी नहीं सुनी। अचानक भरी पंचायत में पति अतीक अहमद ने महिला को तीन बार तलाक़ तलाक़ तलाक़ कह दिया। बाद में महिला अपने परिजनों के साथ मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंची और पुलिस को तहरीर दी।

महिला ने केस दर्ज करवाया
महिला की शिकायत पर पति अतीक अहमद, ससुर बन्ने, जेठ आजाद, सहजाद, मशहर, ननद नुशरत के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-A, 323, 504, 506 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3,4 एवं मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 की धारा 3,4 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।