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बड़ी राहत: नहीं लगाना होगा कई महीनों तक चक्कर, अब बच्चे के जन्म होते ही बनेगा जाति प्रमाणपत्र

सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बच्चों को जन्म (Birth Certificate) के समय ही पिता की जाति के आधार पर जाति प्रमाणपत्र (Caste Certificate) जारी करने का नियम बना दिया है। बच्चे के पिता की जाति के आधार पर ही उसे जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा।

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बड़ी राहत: नहीं लगाना होगा कई महीनों तक चक्कर, अब जन्म प्रमाणपत्र के साथ बनेगा जाति प्रमाणपत्र

कवर्धा . छत्तीसगढ़ शासन (Chhattisgarh Government) ने जातिप्रमाण पत्र बनवाने में आने वाली अनेक कठिनाइयों से छुटकारा देने व जनता को अधिक से अधिक लाभ देने के उद्देश्यों से शिशु के जन्मप्रमाण पत्र (Birth Certificate) के साथ ही जातिप्रमाण पत्र (Caste Certificate) की प्रक्रिया भी पूर्ण करने के निर्देश दिए।

सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बच्चों को जन्म के समय ही पिता की जाति के आधार पर जाति प्रमाणपत्र जारी करने का नियम बना दिया है। बच्चे के पिता की जाति के आधार पर ही उसे जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इस निर्णय से उन लाखों परिवारों को फायदा होगा जो स्कूलों में एडमिशन, नौकरी आदि के लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटकते रहते हैं। अब जाति प्रमाण पत्र भी बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही दे दिया जाएगा।

अभी तक एससी, एसटी व पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसके लिए उसकी सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण को आधार बनाया जाता है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्णय लिया है कि एससी, एसटी व ओबीसी के व्यक्तियों के परिवार में बच्चे के जन्म के बाद उसके पिता की जाति को आधार बनाकर शिशु का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा।

जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बच्चे के पिता की जाति के संबंध में 2006 के बाद सक्षम प्राधिकारी ने जो जाति प्रमाण पत्र जारी किया है उसे आधार बनाया जाएगा। लेकिन यदि 2006 के पहले सक्षम प्राधिकारी ने जाति प्रमाण पत्र बनाकर दिया है तो पहले उसका सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद ही बच्चे का जाति प्रमाणपत्र बनेगा।

बच्चे के जन्म के संबंध में सक्षम प्राधिकारी जो जन्म प्रमाण पत्र जारी करेगा उसकी मूल प्रति और पिता के जाति प्रमाण पत्र की जांच सक्षम प्राधिकारी करेंगे। बच्चे की जाति के प्रमाण पत्र के लिए उसके माता-पिता या वैध पालक तय फॉर्मेट में ही आवेदन करेंगे।