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CG Election: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आरक्षण के लिए नई समय-सारिणी जारी, देखें तारीख

CG Election: जारी सूची के अनुसार जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पद के आरक्षण की कार्यवाही व सूचना का प्रकाशन 3 जनवरी को कलेक्टर द्वारा किया जाएगा

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CG Election: त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के तहत जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के अध्यक्ष, सदस्य और ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच पदों के आरक्षण की कार्यवाही के लिए पहले जारी की गई समय-सारणी को संशोधित कर नवीन समय-सारणी जारी की गई है।

CG Election: नई समय-सारणी जारी

पंचायत विभाग के प्रमुख सचिव ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के आरक्षण कार्यवाही की नई समय-सारणी जारी की है। जारी सूची के अनुसार जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पद के आरक्षण की कार्यवाही व सूचना का प्रकाशन 3 जनवरी को कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।

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जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच व पंच पद के प्रवर्गवार आरक्षण की कार्यवाही के लिए सूचना का प्रकाशन 8 जनवरी से 11 जनवरी 2025 तक, जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच व पंच पद के प्रवर्गवार आरक्षण की जानकारी प्रेसित करने का कार्य 10 जनवरी 2025 को कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की सूचना का प्रकाशन 3 जनवरी 2025 को संचालक पंचायत द्वारा किया जाएगा। 11 जनवरी 2025 को आरक्षण की जानकारी संचालक पंचयात द्वारा प्रेसित की जाएगी।

सभी पंचायतों में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने का समय

सभी पंचायतों में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने का समय 1 जनवरी 2025 के प्रतिनिर्देश से निर्वाचक नामावली तैयार करने के समय-अनुसूची निर्धारित किया गया है। 31 दिसबर 2024 को निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन कर दावा-आपत्तियां प्राप्त किया जाएगा। दावे-आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2025 को अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित की गई है।

दावा-आपत्तियों का निपटान 9 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। प्ररूप क.1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी तक है। प्ररूप क.1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी है। 14 जनवरी 2025 तक परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों के प्रविष्टि सॉटवेयर में करने, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना। वहीं अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्र करने की कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2025 तक किया जाएगा।