
कवर्धा. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जिले में 40 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि योजना के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से उद्योग के लिए 25 लाख रुपए, सेवा उद्यम 10 लाख व व्यवसाय के लिए 2 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
योजना के क्रियान्वयन के लिए जारी निर्देशों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत, सेवा क्षेत्र में न्यूनतम 20 प्रतिशत, व्यवसाय क्षेत्र में न्यूनतम 20 प्रतिशत प्रकरण स्वीकृत किया जाना है। निर्धारित लक्ष्य में से 50 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांग, नक्सल पीडि़त और भूत पूर्व सैनिक वर्ग से किया जाना है। इसके लिए आवेदन किया जा सकता है।
READ MORE: रोजगार ? शुरू करना चाहते हैं तो यूपी सरकार दे रही है 10 से 25 लाख रूपये आज से करें आवेदन" target="_blank">आप युवा हैं और अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो यूपी सरकार दे रही है 10 से 25 लाख रूपये आज से करें आवेदन
2- 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि योजना के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से उद्योग के लिए 25 लाख रुपए, सेवा उद्यम 10 लाख व व्यवसाय के लिए 2 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
डिफाल्टर न हो
आवेदक किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक न हो। आवेदक ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो। योजना के तहत निषिद्ध कार्यों के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अपिव, नि:शक्तजन उद्यमी, नक्सल प्रभावित, भूतपूर्व सैनिक अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।
Published on:
03 May 2018 12:51 pm
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