
किसान कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रवि गिरफ्तार ( Photo - Patrika )
Kawardha Rape case: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता रवि चंद्रवंशी को पुलिस ने रेप के मामले में गिरफ्तार किया है। बता दें कि 7 मई को शादी होने वाली थी। इसी सिलसिले में वह शादी का कार्ड बांट रहा था। वहीं जांच में जुटी पुलिस ने कांग्रेस नेता को रायपुर से पकड़ा। कवर्धा थाने में दर्ज शिकायत में उसकी गर्लफ्रेंड ने जिला किसान कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रवि चंद्रवंशी पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने और बाद में शादी से इनकार करने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले में पीड़िता ने महिला थाना में लिखित आवेदन दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
कवर्धा महिला थाना में मामले की शिकायत हुई। डीएसपी आशीष शुक्ला ने बताया कि पीड़िता के अनुसार रवि से उसकी पहचान करीब 10 वर्ष पहले पांडातराई क्षेत्र में पढ़ाई के दौरान रवि चंद्रवंशी से हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत हुई जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। युवती का आरोप है कि आरोपी ने शादी का प्रस्ताव रखकर उसे अपने झांसे में लिया और 15 अगस्त 2016 को पहली बार उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। आवेदन में यह भी उल्लेख है कि इसके बाद आरोपी ने कई बार अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाए। जब भी महिला शादी की बात करती आरोपी समाज और परिवार का हवाला देकर टालता रहा।
पीड़िता का कहना है कि 6 मार्च 2021 को आरोपी ने एक इकरारनामा तैयार कराया और आर्य समाज में शादी करने का दावा किया, लेकिन सामाजिक रूप से विवाह नहीं किया। युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि हाल ही में 12 फरवरी 2026 को रायपुर के एक होटल में भी आरोपी ने उसके साथ संबंध बनाए। अब आरोपी किसी अन्य लडक़ी से शादी करने की तैयारी कर रहा है और पीडि़ता को धमकी दे रहा है कि यदि उसने शिकायत की तो उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। पीडि़ता ने अपने आवेदन में गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। उसने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। शनिवार की शाम को जिला किसान कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष रवि चंद्रवंशी को रायपुर से गिरफ्तार कर कवर्धा लाया गया। रवि चंद्रवंशी की कुछ दिनों के बाद ही शादी होने वाली थी, जिसके चलते वह कार्ड वितरण और खरीदारी के लिए रायपुर गया था। महिला थाना में आरोपी के विरूद्ध धारा 69, 86, 296, 351(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Published on:
27 Apr 2026 12:44 pm
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