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लड़का बोला- जीजा मुझे वो लड़की चाहिए, तो उसकी डिमांड पूरी करने बनाया प्लान और…

बीवी के भाई ने कहा कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूं। जिसके बाद जीजा उसकी ये डिमांड पूरी करने की प्लानिंग में लग गया। (Minor girl kidnapped in Chhattisgarh)

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लड़का बोला- जीजा मुझे वो लड़की चाहिए, तो उसकी डिमांड पूरी करने बनाया प्लान और...

कवर्धा. बीवी के भाई ने कहा कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूं। जिसके बाद जीजा उसकी ये डिमांड पूरी करने की प्लानिंग में लग गया। दोनों ने मिलकर नाबालिग लड़की को मिलने बुलाया। लड़के से मिलने जाने निकलने के बाद लड़की घर नहीं पहुंची। जिसके बाद उसके परिवार ने सब जगह ढूंढा। फिर भी जब वो नहीं तब परिवार वाले पुलिस के पास पहुंचे। (Minor girl kidnapped in Chhattisgarh)

यह मामला कवर्धा के पोड़ी चौकी अंतर्गत का है। आशीष नाम के लड़के ने अपने जीजा लवेंद्र साहू को बताया कि उसे एक लड़की पसंद है,जो उसे चाहिए। ये सब सुनने के बाद जीजा ने उसे समझाने की बजाय उसका साथ दिया। 5 जनवरी को आरोपी आशीष अपने जीजा लवेन्द्र साहू और अपने कुछ दोस्तों के साथ पोड़ी चौकी अंतर्गत आया। जहां नाबालिग बालिका को फोन कर बुलाया। इसके बाद आरोपी और उसका जीजा लवेन्द्र साहू लड़की को दामापुर जिला मुंगेली ले गए। इसके बाद लवेन्द्र साहू दोनों को उस्लापुर रेल्वे स्टेशन ले गया और लखनऊ उत्तर प्रदेश भेज दिया।

मोबाईल ट्रेक न हो सके, इसके लिए आरोपी ने अपना मोबाईल घर में छोड़ दिया और लड़की का मोबाईल ट्रेन में कही फेंक दिया, ताकि फोन का लोकेशन केवल ट्रेन पर दिखाई दे। लड़की की पतासाजी के लिए बोड़ला थाना अंतर्गत पोंडी चौकी में टीम गठित कर लखनऊ रवाना हुए और स्थानीय लोगों के सहयोग से बालिका के पतासाजी में जुट गए। आखिरकार 18 मई को आरोपी आशीष साहू और लड़की को ढूंढ निकाला। इसके बाद आरोपी को पुलिस चौकी पोड़ी वापस लगाया गया। पूछताछ में उसने बताया कि आरोपी आशीष साहू उसे कई दिनों से शादी का झांसा दे रहा था।

लड़की, आरोपी आशीष साहू के साथ लगभग चार माह से थी। इस दौरान उनका शारीरिक शोषण किया। पुलिस द्वारा आरोपी के जीजा का काल डिटेल पर निरंतर निगाह रखा हुआ था, लेकिन आरोपी के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल रहा था। बिना मोबाईल ट्रेकिंग के किसी आरोपी को पकडऩा आसान नहीं था। लेकिन पुलिस की सुझबुझ से अपहरण के आरोपी को दरदबोचा। आपराध में सहयोग करने वाले जीजा लवेन्द्र साहू को धारा 368 भादवि व 18, 19 पाक्सो एक्ट के तहत उनके निवास स्थान दामापुर जिला मुंगेली से 3जून को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया है।