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Diwali 2023: शहर में हरित नहीं केवल ध्वनि व वायु प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की हो रही बिक्री

Diwali 2023: कबीरधाम जिले में केवल हरित पटाखों का उपयोग और विक्रय किया जाएगा। यह आदेश कुछ दिन पूर्व जिला प्रशासन द्वारा निकाला गया, लेकिन इसका कहीं भी पालन नहीं हो रहा है।

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Sale of firecrackers causing air pollution in the city Kawardha

शहर में हरित नहीं केवल ध्वनि व वायु प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की हो रही बिक्री

कवर्धा। Chhattisgarh News: कबीरधाम जिले में केवल हरित पटाखों का उपयोग और विक्रय किया जाएगा। यह आदेश कुछ दिन पूर्व जिला प्रशासन द्वारा निकाला गया, लेकिन इसका कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की जा रही है। उच्चतम न्यायालय द्वारा 23 नवंबर 2018 को पारित आदेश के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में कुछ अन्य निर्देश भी दिए गए हैं। इनमें कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड व हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर द्वारा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। लेकिल कवर्धा के सरदार पटेल मैदान में अस्थाई पटाखा दुकानों में अधिक ध्वनि, अधिक प्रदूषण करने वालों पटाखों की बिक्री हो रही है। सीरीज पटाखे और लड़ियों की भी बिक्री हो रही है। मतलब तेज आवाज वाले बस से लेकर अधिक धुवांयुक्त प्रदूषण करने वाले लाइट की भी बिक्री हो रही है।

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बैठक लेकर दिए थे निर्देश

उच्चतम न्यायालय तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मार्गदर्शिका के मुताबिक कलक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने पटाखों के उपयोग के संबंध में निर्देशों का कढ़ाई से पालन करने पुलिस अधीक्षक, सर्व अनुविभागीय अधिकारी, सर्व मुख्यकार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के अधिकारियों को निर्देशित किया। लेकिन उक्त आदेश का पालन कराने में अधिकारी ही नाकाम साबित हो चुके हैं।

रहवासी बस्ती के बीच ही पटाखा बाजार

दूसरी ओर पटाखा दुकानों को रहवासी बस्ती के आसपास नहीं होना चाहिए, लेकिन कवर्धा में केवल सरदार पटेल मैदान में ही स्थान दिया जाता है। जबकि इसके आसपास बढ़ी बस्ती है। जज और अधिकारियों के घर व शासकीय कार्यालय हैं। बावजूद जिला प्रशासन द्वारा इसकी अनुमति दे दी जाती है। जिला प्रशासन के अधिकारी न तो स्वयं आदेश का पालन कर रहे हैं न ही आदेश का पालन करा रहे हैं।

केवल दो घंटे पटाखे फोड़ने का आदेश

जारी आदेश में बताया गया कि दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, क्रिसमस, नया वर्ष के मौके पर दो घंटे की अवधि पटाखे फोड़ने के लिए निर्धारित की गई है। दीपावली के लिए रात्रि 8 से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा के लिए सुबह 6 से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। क्रिसमस, नया वर्ष के लिए रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से रात्रि 12 बजकर 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।

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