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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने पर आरोपी को न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई...

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khnadwa news

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खंडवा. नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने पर आरोपी को न्यायालय ने १० साल की सजा सुनाई। लोक अभियोजक आरएस भदौरिया ने बताया कि फरियादी मां के साथ मामा के घर गई थी। 18 अगस्त २०१६ को रात 8.30 बजे परिजन पारिवारिक कार्यक्रम में व्यस्त थे। इसी दौरान फरियादी घर के पीछे बाथरुम गई तभी वहां गांव का राहुल पिता भागीरथ भील निवासी बडिय़ा खारवा ने फरियादी को पकड़ लिया और नाबालिगके साथ दुष्कर्म किया और बोला कि किसी को बताया तो तुझे जान से मार डालूंगा। पीडि़ता घर आई और परिजनों को सभी बात बताई। पीडि़ता के मामा ने 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को बुलाया। पुलिस के साथ थाने जाकर रिपोर्ट की। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पंधाना में 321,16 धारा 363, 366, 376, 323, 506 सहित कई धाराओं में जांच की गई।

प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी राहुल पिता भागीरथ भील को गिरफ्तार कर विवेचना का चालान पेश किया गया। 11 दिसंबर को हुई सुनवाई में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने आरोपी राहुल पिता भागीरथ भील उम्र 18 साल को दोषी करार करते हुए धारा 363 में 3 वर्ष की कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड, धारा 366 में 5 वर्ष कारावास एवं दो हजार का अर्थदंड, धारा 323 में 6 माह कारावास और 500 रुपए का अर्थदंड, धारा 506 में 2 वर्ष कारावास एवं 500 रुपए का अर्थदंड, 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनयम 2012 में 10 वर्ष कारावास एवं ५०० रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

इधर...हर सोमवार थाने में देना होगी हाजिरी
खंडवा. आदतन अपराधी के खिलाफ जिला दंडाधिकारी ने आगामी तीन दिन में बंधपत्र भरवाने की निर्देश दिए है। जानकारी के अनुसार जिला दण्डाधिकारी अभिषेक सिंह ने अपराधी प्रदीप पिता रमेश जगधन्ने निवासी पंधाना की आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन की अनुशंसा में बंध पत्र भरवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बंधपत्र तीन दिन में प्रस्तुत करने के आदेश जारी दिए है। इसके अलावा आदेश जारी होने की अवधि छह माह तक अपराधी प्रदीप को हर सोमवार सुबह ११ बजे पंधाना थाने में उपस्थिति देना अनिवार्य होगी।