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खंडवा

बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष का सश्रम कारावास

अदालत ने सुनाया फैसला

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खंडवा. नाबालिक बालिका के साथ बलात्कार करने के आरोपी को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्राची पटेल की अदालत ने नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी रवि पिता आनंद राम (22) निवासी भील पोखर थाना भीकनगांव जिला खरगोन को दोषी पाते हुए आइपीसी की धारा 376(2)(एन) में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रूपेश तमोली ने मामले में पैरवी की।
अभियोजन सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रीति मीना, एडीपीओ ने बताया कि 2 जुलाई 2018 को फरियादी ने थाना में रिपोर्ट करते हुए बताया कि 30 जून को वह अपनी पत्नी बच्चों और भतीजी के साथ घर में खाना खाकर सो गया था। अगले दिन उठा तो नाबालिग भतीजी घर में नहीं थी। गांव और रिश्तेदारो के यहां तलाश करने पर भी उसका पता नहीं चला। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने तलाश करते हुए पलासी निवासी आरोपी रवि पिता आनंदराम के कब्जे बालिका को दस्तयाब किया। बालिका ने पुलिस को बताया कि 30 जून की रात वह घर से बिना बताए खंडवा गई थी। वहां पर आरोपी रवि मिला और वह शादी का झांसा देकर देवास ले गया। देवास के आवास नगर में रखा और इच्छा के विरुद्ध कई बार बलात्कार किया। पीडि़ता के कथन और विवेचना में सामने आए तथ्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्राची पटेल की अदालत ने आरोपी को आइपीसी की धारा 376(2)(एन) में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।