27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

9 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद की थी निर्मम हत्या, अब मिली फांसी की सजा

9 साल बाद मिला न्याय: निचली अदालत ने ही सुनाई सजा।

less than 1 minute read
Google source verification
News

9 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद की थी निर्मम हत्या, अब मिली फांसी की सजा

खंडवा. 9 साल की बच्ची से बलात्कार और फिर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को 9 साल पहले पॉक्सो अदालत से मिली मृत्युदंड की सजा को अदालत ने बरकरार रखा है। घटना 30 जनवरी 2013 की है। मंगलवार को विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम प्राची पटेल ने आरोपी को सजा सुनाई। इससे पहले आरोपी को 2013 में ही मृत्युदंड की सजा सुनाई जा चुकी थी। आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। जहां से शीर्ष अदालत ने पुन: मामले की सुनवाई को पॉक्सो विशेष अदालत में भेजा था।

इन धाराओं में सजा: धारा-302 में मृत्युदंड और धारा 363, 366, 377 में 7-7 वर्ष का कारावास व 2000-2000 रुपए का अर्थदंड।

यह भी पढ़ें- टाइगर कॉरिडोर की तर्ज पर इस राज्य में बन रहा हाथी कॉरिडोर, हाथियों को बसाने की तैयारी में सरकार


कोर्ट का आदेश

सुप्रीम न्यायालय ने कहा, घटना के समय आरोपी 21 वर्षीय युवक था। अब उसकी आयु 31 वर्ष है, आरोपी के प्रति दयापूर्वक विचार किया जाना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने मामले को विरलतम श्रेणी का मानकर आरोपी की पूर्व दोष सिद्धि को देखते हुए आजीवन कारावास का दंड दिया जाना पर्याप्त नहीं माना और मृत्युदंड दिया जाना आवश्यक माना गया।

यह भी पढ़ें- दिल्ली दौरे पर CM शिवराज : राष्ट्रपति, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय वित्त मंत्री से की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा


ये था मामला

केस छैगांवमाखन थाना अंतर्गत गांव का है। आरोपी अनोखीलाल पिता सीताराम ने बालिका का अपहरण कर बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी थी। 1 फरवरी को बालिका का शव एक खेत में मिला था। डीएनए जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।

कोबरा सांप ने उगले अंडे, हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने