
9 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद की थी निर्मम हत्या, अब मिली फांसी की सजा
खंडवा. 9 साल की बच्ची से बलात्कार और फिर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को 9 साल पहले पॉक्सो अदालत से मिली मृत्युदंड की सजा को अदालत ने बरकरार रखा है। घटना 30 जनवरी 2013 की है। मंगलवार को विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम प्राची पटेल ने आरोपी को सजा सुनाई। इससे पहले आरोपी को 2013 में ही मृत्युदंड की सजा सुनाई जा चुकी थी। आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। जहां से शीर्ष अदालत ने पुन: मामले की सुनवाई को पॉक्सो विशेष अदालत में भेजा था।
इन धाराओं में सजा: धारा-302 में मृत्युदंड और धारा 363, 366, 377 में 7-7 वर्ष का कारावास व 2000-2000 रुपए का अर्थदंड।
कोर्ट का आदेश
सुप्रीम न्यायालय ने कहा, घटना के समय आरोपी 21 वर्षीय युवक था। अब उसकी आयु 31 वर्ष है, आरोपी के प्रति दयापूर्वक विचार किया जाना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने मामले को विरलतम श्रेणी का मानकर आरोपी की पूर्व दोष सिद्धि को देखते हुए आजीवन कारावास का दंड दिया जाना पर्याप्त नहीं माना और मृत्युदंड दिया जाना आवश्यक माना गया।
ये था मामला
केस छैगांवमाखन थाना अंतर्गत गांव का है। आरोपी अनोखीलाल पिता सीताराम ने बालिका का अपहरण कर बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी थी। 1 फरवरी को बालिका का शव एक खेत में मिला था। डीएनए जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
कोबरा सांप ने उगले अंडे, हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने
Published on:
31 Aug 2022 10:21 am
बड़ी खबरें
View Allखंडवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
