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ओंकारेश्वर से अध्यक्ष पद के लिए अंतरसिंह बने भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी

नगर परिषद ओंकारेश्वर के चुनाव को लेकर आखिरकार सोमवार देर रात में भाजपा ने अपने अधिकृत प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है

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BJp official candidate for the post of chairman from Omkareshwar

BJp official candidate for the post of chairman from Omkareshwar

ओंकारेश्वर. नगर परिषद ओंकारेश्वर के चुनाव को लेकर आखिरकार सोमवार देर रात में भाजपा ने अपने अधिकृत प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है। यहां से नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने अंतरसिंह बारे को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है। यह घोषणा भाजपा के प्रदेश मुख्यालय से सोमवार की देर रात जारी की गई है।
सूत्रों के मुताबिक भाजपा में अध्यक्ष पद के लिए 6 प्रत्याशियों अंतरसिंह, प्रकाश परिहार, दुलेसिंह, प्रेमल गवले, सुनीन सोने, जैवंती बाई ने अपना दावा प्रस्तुत किया था। इसमें पार्टी की ओर से कराए गए सर्वे में अंतरसिंह बारे को अधिक समर्थन मिलने से भाजपा कमेटी की ओर से अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा की गई।
निमाड़ में यहांं से ये बने प्रत्याशी
नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा की ओर से घोषित किए गए प्रत्याशियों में बड़वानी नगर पालिका अध्यक्ष के लिए प्रेमसिंह पटेल, सेंधवा में बसंती बाई यादव, धार अनिल जैन बाबा, मनावर मनुबाई पाटीदार, पीथमपुर कविता वैष्णव, जैतहरी से सुनीता जैन, अंजड़ से आरती बंसल, पलसूद से रमा वास्कले, राजपुर मुकेश, धरमपुरी डॉ. प्रशांत विनोद शर्मा, कुक्षी से मुकाम सिंह, किराड़े, राजगढ़ से ज्ञानेंद्र मूडत, सरदारपुर से रोमा मंडलोई, सेमरिया से कुंजीलाल कुशवाह के नाम की घोषणा की गई है।

बिना उचित दस्तावेज के प्रचार सामग्री छापने पर ६ माह की सजा
बड़वानी. निर्वाचन संबंधी प्रचार-प्रसार सामग्री मुद्रित करने वाले प्रकाशकों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) लागू होती है। इसके तहत 6 माह की सजा व 2 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए प्रकाशक, मुद्रक किसी भी निर्वाचन संबंधी सामग्री को छापने के समय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के साथ-साथ इस अधिनियम का पालन अनिवार्य रूप से करें।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तेजस्वी एस नायक ने जिले के प्रकाशकों व मुद्रकों को बताया कि चुनाव प्रचार व उससे जुड़ी सामग्री की छपाई के लिए अब आईडी पू्रफ व दो गवाह भी लगेंगे। इसे वह जानते हो। निर्वाचन आयोग ने सभी प्रिटिंग प्रेस संचालकों को निर्देशित किया है कि बिना सूचना के कोई भी चुनाव से संबंधित मेटर प्रिंट करेगा, तो उसे प्रावधान अनुसार दंडित किया जाएगा। वहीं प्रत्येक प्रति में प्रिंटर के साथ ही मेटर छपवाने वाले और संस्था का नाम भी लिखना अनिवार्य है। इसकी एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय को अनिवार्य रूप से देना होगी। राशि का भुगतान चेक से किया जाएगा। प्रिंटर हर दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को सौपेंगे।