20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

caa protest live: खंडवा की गलियों में जाने वाले रास्ते बंद, हर दस कदम पर पुलिस का पहरा

सीएए का समर्थन करने निकलेगा कारवां लेकिन अनुमति नहीं। भारत सुरक्षा मंच की है अपनी तैयारी तो वहीं कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Amit Jaiswal

Jan 11, 2020

caa protest latest news

caa protest latest news

खंडवा. देशभर में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में निकल रहे जुलूस व रैलियों के बीच खंडवा में भी तैयारियां हैं। यहां सीएए का समर्थन करने के लिए कारवां निकलेगा लेकिन अनुमति नहीं है। ऐसे में जुलूस निकालने वाली अपनी तैयारियां कर रहे हैं तो वहीं कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट है।

भारत सुरक्षा मंच के तत्वावधान में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में खंडवा में शनिवार दोपहर 1 बजे से जुलूस निकालने की तैयारी है। लोग एकत्रित हो रहे हैं लेकिन खंडवा शहर में स्थिति ये है कि मुख्य बाजारों से गलियों में जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड्स लगाकर इन्हें बंद कर दिया गया है तो वहीं हर दस कदम पर पुलिस का पहरा भी है। जिला प्रशासन और पुलिस अमला ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी भी तरह से शहर की स्थिति पर कोई विपरित असर हो, इसके लिए सुरक्षा के चाक-चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं।

मार्ग को लेकर नहीं है स्थिति साफ
भारत सुरक्षा मंच की अगुवाई में सीएए के समर्थन में निकलने वाले जुलूस के मार्ग को लेकर स्थिति साफ नहीं है। मंच के सदस्यों कने इतना जरूर बताया है कि जलेबी चौक स्थित पुरानी अनाज मंडी में एकत्रीकरण होगा।

जिले में धारा-144 लागू
स्थितियों को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू है। इसके तहत बगैर अनुमति जुलूस, धरना प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जा सकता है। धारा-144 के चलते शनिवार को निकलने वाले जुलूस को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। जुलूस निकलने की सूचना पर प्रशासन ने शहर में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर लिए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने मुख्य मार्गों पर बैरीकेड्स लगाए गए हैं। बस स्टैंड मार्ग, जलेबी चौक, बजरंग चौक सहित अन्य स्थानों पर बैरीकेड्स रखे गए हैं। इसके अलावा यदि बगैर अनुमति के जूलूस निकलता है तो वीडियो और फोटो ग्राफी कराने की तैयारी है। शनिवार सुबह से ही शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

- प्रतिबंध लगाया गया है
जिले में धारा 144 लागू है। इसमें बगैर अनुमति धरना प्रदर्शन, जुलूस आदि के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के अनुसार शहरी क्षेत्रों में चार से अधिक व्यक्तियों के एक साथ जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा। धारा-144 जिले के खंडवा, हरसूद, पंधाना, मूंदी और ओंकारेश्वर नगरों की सीमा के भीतर लागू है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट या टिप्पणी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साइबर कैफे संचालकों को आदेशानुसार दस्तावेजों का रिकॉर्ड व अन्य नियमों का पालन करना होगा।
तन्वी सुन्द्रियाल, कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी