
Driving license will not be made without a driving school certificate in khandwa
खंडवा. 15 नवंबर के बाद ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था में भी बदलाव होगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सिर्फ ट्रायल से काम नहीं चलेगा। हर व्यक्ति को ट्रेनिंग या ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफि केट भी आवेदन में लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन मान्य नहीं होगा।
आए दिन आरटीओ में बनने वाले ड्राइविंग लाइसेंस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। कभी ट्रायल लेकर तो कभी बिना जांच के परमानेंट लाइसेंस बनाए जाने के आरोप आरटीओ पर लगते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए विभाग अब नई व्यवस्था लागू करेगा। इसमें परमानेंट लाइसेंस के आवेदन के साथ ड्राइविंग स्कूल या ट्रेनिंग सेंटर का सर्टिफि केट जरूरी कर दिया है।
2200 रुपए में मनचाहा नंबर लें
ऑटो मोबाइल डीलर पलास सेठी के मुताबिक डीलर पाइंट एनरोलमेंट सिस्टम वेबसाइट शुरू हो चुकी है। इसमें ग्राहक बाइक खरीदने के बाद वेबसाइट पर च्वाइस नंबर, रनिंग नंबर व आप्शन नंबर की जानकारी अपलोड करनी होगी। ताकि पसंद का नंबर मिल सके। इसके लिए ग्राहक को २२०० रुपए अतिरिक्त देना होंगे। इसके साथ ग्राहक की पूरी फ ाइल तैयार हो जाएगी। आरटीओ द्वारा जारी नोटशीट पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज रहेगा।
ये रहेगी नई व्यवस्था...
डीलर के यहां से फाइल आने के बाद 10 से 15 दिन में रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर दिया जाता है।
फ ाइनेंस या अन्य कोई कारण होने से शोरूम से फ ाइल आने में समय लग जाता है।
इसके चलते रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होने में देरी होती थी।
अब देरी करने पर डीलर को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
इसमें परमानेंट लाइसेंस के आवेदन के साथ ड्राइविंग स्कूल या ट्रेनिंग सेंटर का सर्टिफि केट जरूरी कर दिया है।
देना होगा सर्टिफिकेट
ड्राइविंग लाइसेंस में आवेदक को ट्रेनिंग व ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट देना होगा। ये व्यवस्था जल्द ही शुरू होगी। हालांकि विभागीय आदेश अभी पहुंचे नहीं हैं। - जगदीश बिल्लौरे एआरटीओ, खंडवा
Published on:
02 Nov 2017 11:06 am
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